Move to Jagran APP

अजजा अत्याचार अधिनियम के तहत 44 पीड़ितों को मिलेगी राशि

पीड़ितों के बीच एक करोड़ 21 लाख 5000 की राशि होगी वितरित - अत्याचार निवारण समिति की हुई बैठक जासं भभुआ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पीड़ितों को सरकार के निर्देशानुसार राशि दी

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Mar 2020 04:33 PM (IST)Updated: Wed, 04 Mar 2020 04:33 PM (IST)
अजजा अत्याचार अधिनियम के तहत 44 पीड़ितों को मिलेगी राशि
अजजा अत्याचार अधिनियम के तहत 44 पीड़ितों को मिलेगी राशि

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पीड़ितों को सरकार के निर्देशानुसार राशि दी जाएगी। सरकार के निर्देश के आलोक में जिले के 44 पीड़ितों को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन पीड़ितों के बीच एक करोड़ 21 लाख 5000 रुपए की राशि वितरित करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में अत्याचार निवारण समिति की बैठक हुई। बैठक में अपर समाहर्ता सुमन कुमार, एएसपी अनंत कुमार राय, जिला कल्याण पदाधिकारी रवि कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण, डोमा सिंह के अलावा समिति से जुड़े अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में पुलिस अधीक्षक कैमूर द्वारा प्राप्त अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के संशोधित 2014 एवं 16 के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को दी जाने वाली राशि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 44 पीड़ितों के बीच चेक के माध्यम से राशि का वितरण किया जाएगा। बैठक में मामलों से जुड़े अन्य बिदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.