आइओ पर गैर जमानती व चिकित्सक पर जमानती वारंट
कैमूर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सत्यप्रकाश मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले मे
कैमूर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सत्यप्रकाश मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में सम्मन मिलने के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने में सहभागी न बनने पर कांड के अनुसंधान पदाधिकारी उमेश शुक्ला व वीरेंद्र पासवान के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली तिथि निर्धारित की है। इसी मामले में न्यायालय ने सम्मन के बाद बयान न देने पर डॉ. अनीता ¨सह व डॉ प्रेम राजन के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किया है। चैनपुर थाना कांड संख्या 35-2016 में पीड़िता की मां ने अपने बहनोई रामगढ़ के डहरक निवासी पप्पू उपाध्याय के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामला विचारण के दौरान कर्तव्य पालन में चूक पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त आदेश दिया है।