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एच आइवी संक्रमित बच्चों को मिलगी मुफ्त शिक्षा

कैमूर। अब एचआइवी प्रभावित बच्चे को सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। न्

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Dec 2017 05:13 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 03:31 PM (IST)
एच आइवी संक्रमित बच्चों को मिलगी मुफ्त शिक्षा
एच आइवी संक्रमित बच्चों को मिलगी मुफ्त शिक्षा

कैमूर। अब एचआइवी प्रभावित बच्चे को सरकारी व निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय के आदेश के आलोक में डीएम समेत अन्य पदाधिकारियों को पत्र भेज कर एचआइवी प्रभावित बच्चों को आरटीई के तहत 25 फीसदी की श्रेणी में रखने की बात कही है। जिसमें प्रभावित बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में शिक्षा देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय के आदेश से अब एचआइवी से संक्रमित बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के 65 स्कूल अभी तक निबंधित हैं। जिनमें कुछ स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा राज्य सरकार से अधिकांश स्कूलों में आरटीआइ अधिनियम के तहत 25 फीसदी कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन कर उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग अधिनियम की अवहेलना करने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई करने की बात कहता है।

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क्या कहते हैं अधिकारी

एचआइवी संक्रमित बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के संबंध में पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए सुर्यनारायण ने बताया कि सरकार का पत्र प्राप्त हुआ है। कोर्ट के आदेश के आलोक में एचआईवी प्रभावित बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कमजोर व वंचित वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले इस संबंध में स्कूल संचालकों को निर्देश देकर अनुपालन कराया जा रहा है।


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