आज से लागू हो गई है निषेधाज्ञा
जमुई। मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी लखीन्द्र पासवान द्वारा 20 सितम्बर से लेकर 22 सितम्बर तक जमुई अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी।
जमुई। मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी लखीन्द्र पासवान द्वारा 20 सितम्बर से लेकर 22 सितम्बर तक जमुई अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस के दौरान विवाद उत्पन्न होता है। जिस कारण दो पक्षों के बीच तनाव फैल जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में निषेधाज्ञा तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर घूमना, किसी भी परिस्थिति में अश्लील गाना बजाना या कार्यक्रम करना, किसी भी सार्वजनिक स्थल की वाह्य सीमा पर लाउडस्पीकर या अन्य यंत्र से तय सीमा से अधिक तेज ध्वनि उत्पन्न करने पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे के बीच शोर उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा। रात के दस बजे के बाद पटाखों का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। मुहर्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अनुमंडल पदाधिकारी के अलावा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। निषेधाज्ञा लागू किए जाने की सूचना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सीओ, सभी थानाध्यक्षों को दे दी गई है।