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मतदाता पहचान पत्र खोने पर नहीं होंगे मतदान से वंचित

जमुई। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारी में लग गई है ताकि एक भी मतदाता छूटे नहीं का नारा साकार हो सके।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 06:26 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 06:26 PM (IST)
मतदाता पहचान पत्र खोने पर नहीं होंगे मतदान से वंचित
मतदाता पहचान पत्र खोने पर नहीं होंगे मतदान से वंचित

जमुई। निर्वाचन आयोग द्वारा अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारी में लग गई है ताकि एक भी मतदाता छूटे नहीं का नारा साकार हो सके। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किया जा चुका है ताकि मतदान के समय पहचान हो सके। फिर भी मतदान के समय वैसे मतदाता जो अपना पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ हैं या जिनका मतदाता पहचान पत्र खो गया है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वैसे मतदाता को अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र के माध्यम से पहचान स्थापित कर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में मतदाताओं को वोट डालने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतदाता पहचान पत्र खो जाने पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी एक दस्तावेज का प्रयोग कर मतदान कार्य में भाग लिया जा सकता है।

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