प्रधानाध्यापकों को बिहार वित्तीय नियमावली से कराया गया अवगत
जमुई। जिले के 130 माध्यमिक व उ'चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपकरण व उपस्कर खरीद को लेकर प्रधानाध्यापकों को संवाद कक्ष में बुधवार को बिहार वित्तीय नियमावली की जानकारी दी गई।
जमुई। जिले के 130 माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपकरण व उपस्कर खरीद को लेकर प्रधानाध्यापकों को संवाद कक्ष में बुधवार को बिहार वित्तीय नियमावली की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया गया कि समिति को क्रयादेश की अनुशंसा से पहले दर गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने तथा सही आपूर्तिकर्ता की पहचान करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण कर सामूहिक प्रमाण पत्र देना होगा। प्रशिक्षक के रुप में कोषागार पदाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि केन्द्रीय क्रय संगठन अथवा राज्य क्रय संगठन द्वारा संवेदित दर की वस्तुएं आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने के एवज में संविदा दर की नियत मूल्य से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमंत्रित वस्तुओं की खरीद विभागीय नियमों के मुताबिक प्रस्ताव आमंत्रित कर होनी है। इसमें गड़बड़ी होने की स्थिति में सारी जवाबदेही क्रय समिति की होगी। बताते चलें कि यह प्रशिक्षण जागरण में प्रकाशित खबर पर डीएम द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद आयोजित हुई। प्रशिक्षण के माध्यम से यह बता दिया गया कि किसी भी स्तर पर उपस्कर व उपकरण खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण सत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार हिमांशु, डीपीओ लेखा व माध्यमिक श्याम मोहन ¨सह, स्थापना डीपीओ रंजीत पासवान सहित जिले भर के उच्च माध्यमिक एवं उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद थे।