दो अलग-अलग मामलों में पांच को सजा
जमुई। जमुई के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र कुमार ¨सह ने हत्या के प्रयास के एक मामले में चार लोगों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया।
जमुई। जमुई के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र कुमार ¨सह ने हत्या के प्रयास के एक मामले में चार लोगों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। वहीं एक दूसरे मामले में मारपीट के एकमात्र आरोपित को तीन साल सश्रम कारावास की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
पहले मामले में बरहट थाने के नूमर गांव में 17.12.2010 को गाड़ी पार्क करने के लिए हुए विवाद में किशोरी पंडित, उनकी पत्नी और पुत्र को रड खंती से मार कर लहूलुहान करने वाले अनिक यादव, नंदन यादव, मथुरा यादव तथा अजीत यादव को साक्षी और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी पाया। न्यायाधीश ने 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई तथा 5-5हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की सजा अतिरिक्त होगी। घटना को लेकर किशोरी पंडित के बयान पर बरहट थाने में मामला दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर के आगे दबंगई करते हुए सभी लोग अक्सर गाड़ी पार्क कर दिया करते थे और मना करने पर उस दिन बेदर्दी से उनकी पिटाई कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। जहां 15 दिन से ज्यादा अस्पताल में रहने के बाद उनकी जान बची। उधर मलयपुर थाने के एक मामले में 16 जनवरी 2011 को रंजीत कुमार की पिटाई करने वाले राजेश कुमार स्वर्णकार को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 4000 का जुर्माना भी लगाया गया। उसे धारा 325 भादवि के तहत दोषी पाया गया। घटना के संदर्भ में विदित हो कि रंजीत कुमार के मिल से अक्सर राजेश कुमार स्वर्णकार आटा उधारी मांगा करता था। मना करने पर जब रंजीत कुमार अपने कपड़े की दुकान के लिए मोटरसाइकिल से निकला तो उसके सिर पर बल्ले से मारकर उसे जख्मी कर दिया था।