Move to Jagran APP

खनन कर और मजदूर सेस की राशि गटक गए वार्ड सदस्य व सचिव

जमुई। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा रतनपुर पंचायत में सरकारी राशि गटक जाने का मामला सामने आया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 07:19 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 07:19 PM (IST)
खनन कर और मजदूर सेस की राशि गटक गए वार्ड सदस्य व सचिव
खनन कर और मजदूर सेस की राशि गटक गए वार्ड सदस्य व सचिव

जमुई। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा रतनपुर पंचायत में सरकारी राशि गटक जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के 14 वार्डों के वार्ड प्रबंधन समिति द्वारा लगभग सात लाख अठावन हजार की राशि निकाल ली गई। अब पंचायत सचिव वसूल के लिए पत्र लिख रहे हैं।

loksabha election banner

मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब रतनपुर के पंचायत सचिव ने रिकवरी पत्र निर्गत कर पंचायत के कुल 14 वार्डों के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से मालिकाना फीस एवं मजदूरी फीस की कुल राशि लगभग सात लाख 58 हजार 75 रुपये की राशि को जमा कराने का अविलंब निर्देश दिया। बताया जाता है कि सरकारी मापदंड के अनुसार वार्ड प्रबंधन समिति द्वारा कराए गए मुख्यमंत्री गली-नली एवं पेयजल निश्चय योजना की राशि की निकासी के वक्त खाते में मालिकाना फीस एवं मजदूरी की राशि को छोड़कर राशि निकासी की जानी थी, बावजूद इसके रतनपुर पंचायत के 14 वार्डों के प्रबंध समिति द्वारा खाते से उपरोक्त सरकारी राशि की गबन की मंशा से शत-प्रतिशत निकासी कर ली गई।

--

रतनपुर पंचायत के 14 वार्ड से रिकवर की जाने वाली राशि

वार्ड नंबर एक से 75,075.99 रुपये

वार्ड नंबर दो से 30,217.35 रुपये

वार्ड नंबर 03 से 71,093.37 रुपये

वार्ड नंबर चार से 37,876.35 रुपये

वार्ड नंबर पांच से 64,894.50 रुपये

वार्ड नंबर छ से 17,865.21 रुपये,

वार्ड नंबर सात से 70,362.24 रुपये

वार्ड नंबर आठ से 30,198.72 रुपये

वार्ड नंबर नौ से 52,554.30 रुपये

वार्ड नंबर दस से 34,495.83 रुपये

वार्ड नंबर ग्यारह से 39,494.67 रुपये

वार्ड नंबर बारह से 97,674.18 रुपये

वार्ड नंबर 13 से 46,855.05 रुपये

वार्ड नंबर चौदह से 37,218.18 रुपये

--

कहते हैं पंचायत सचिव

उक्त मामले पर रतनपुर पंचायत के पंचायत सचिव हरिनंदन प्रसाद मेहता ने बताया कि उपरोक्त सभी वार्ड प्रबंधन समिति पर गबन किए जाने की मंशा से मालिकाना एवं लेबर फीस के निकासी कर लिए जाने का आरोप है। मेरे द्वारा रिकवरी पत्र निर्गत कर अविलंब वार्ड प्रबंधन के खाते में सरकारी राशि को जमा करने का निर्देश दिया जा चुका है। अगर अविलंब राशि जमा नहीं की जाती है तो उपरोक्त सभी वार्ड प्रबंधन समिति पर सरकारी राशि के गबन कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

-------------------

कोट

योजना की मापी पुस्तिका में दर्ज कुल रकम की दस फीसद राशि मालिकाना हक व खनन कर के रूप में खनन विभाग तथा एक फीसद मजदूर सेस की राशि श्रम विभाग के खाते में जमा किए जाने का प्रविधान है। इस मामले में रतनपुर पंचायत में अनदेखी की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.