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दहेज हत्या में ससुर को 10 वर्ष कारावास

जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ¨सह के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के ससुर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 12:26 AM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 12:26 AM (IST)
दहेज हत्या में ससुर को 10 वर्ष  कारावास
दहेज हत्या में ससुर को 10 वर्ष कारावास

जहानाबाद। व्यवहार न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ¨सह के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के ससुर को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एपीपी विनोद कुमार ¨सह ने बताया कि नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में सूचक धनंजय कुमार ने उल्लेख किया था कि उसकी बहन ¨रकू देवी को कालीनगर जहानाबाद निवासी बैकुंठ शर्मा ने दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर जलाकर हत्या कर दी है। जिसके तहत न्यायाधीश ने धारा 304 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा मुकर्रर की है।


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