भीषण गर्मी को ले जहानाबाद में लगा धारा 144
जहानाबाद। जिले में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश निर्गत किया गया है।
जहानाबाद। जिले में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश निर्गत किया गया है। इसके तहत संपूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। 11 बजे से चार बजे संध्या तक इस कार्य में मजदूर काम नहीं करेंगे। डीएम के निर्देश में यह बताया गया है कि लू की चपेट में आने की सूचना मिल रही है। जिले के निकटवर्ती जिले में कई लोगों की लू लगने से मृत्यु हो गई है। गर्मी एवं लू का सबसे ज्यादा प्रभाव 11 बजे से चार बजे तक रहता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं तो वे लू की चपेट में आ सकते हैं। जो जानलेवा भी हो सकती है। अचानक लू के कारण लोगों को बीमार होने एवं चिकित्सा के दौरान आक्रोश एवं असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही लोक शांति भंग होने की प्रबल संभावना बरकरार रहती है। इसे देखते हुए संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू किया गया है। जारी आदेश में संपूर्ण जिले में कोई भी निर्माण कार्य सरकारी गैर सरकारी जिसमें मजदूर कार्य करते हैं वे 11 बजे से चार बजे तक कार्य नहीं करेंगे। मनरेगा योजना अंतर्गत कोई भी कार्य प्रात: काल या संध्या पांच बजे के बाद करेंगे। इसके लिए निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अपने स्तर से इस संबंध में सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा समागम का कार्यक्रम पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक खुले जगहों पर आयोजित नहीं किया जाएगा। जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को 23 जून तक बंद कर तत्काल प्रभाव से पठन-पाठन का कार्य स्थगित किया गया है। निर्देश के अनुसार जिले के सरकारी चिकित्सा पदाधिकारियों का अवकाश भी रद कर दिया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से इस संदर्भ में जिले के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों का अवकाश रद्द करते हुए आपात स्थिति में 10 मिनट के भीतर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने का भी निर्देश जारी करेंगे।
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