हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल का कठोर कारावास
जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे थ्री समरेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मुन्ना यादव को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं उसे 20 हजार अर्थदंड दिए जाने का भी निर्देश दिया गया।
By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 12:55 AM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 12:55 AM (IST)
जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे थ्री समरेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी मुन्ना यादव को छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं उसे 20 हजार अर्थदंड दिए जाने का भी निर्देश दिया गया। न्यायालय ने आरोपी मुन्ना यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा-27 के तहत तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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