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स्कूली बच्चों को दी जाएगी कानून की जानकारी

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित अभियान चिल्ड्रेन फ्रेंडली लीगल सर्विस एवं चिल्ड्रेन एंड प्रोटेक्शन स्कीम के निर्देश के आलोक में चाईल्ड होम कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 12:57 AM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 12:57 AM (IST)
स्कूली बच्चों को दी जाएगी कानून की जानकारी
स्कूली बच्चों को दी जाएगी कानून की जानकारी

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित अभियान चिल्ड्रेन फ्रेंडली लीगल सर्विस एवं चिल्ड्रेन एंड प्रोटेक्शन स्कीम के निर्देश के आलोक में चाईल्ड होम कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सब जज आरके रजक ने की। बैठक में बच्चों के हित में बनाए गए कानून से उन्हें जागरुक करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सभी स्कूलो में जागरुकता कार्यक्रम चलाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। सचिव आरके रजक ने कहा कि बच्चों के संरक्षक के लिए प्राधिकार के नालसा तथा बालसा के समय समय पर निर्देश प्राप्त हो चुके है। जिला स्तर पर इसे लागू कराने के लिए समिति की बैठक की गई है। इस मौके पर जिला प्रोवेशनल पदाधिकारी मनीष कुमार,अरवल के बाल संरक्षक के सदस्य शशि भूषण, अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा तथा संतोष श्रीवास्तव मौजूद थे।

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