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हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने 14 साल पहले हुई हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अवधेश ¨सह को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 12:11 AM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 12:11 AM (IST)
हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास
हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने 14 साल पहले हुई हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अवधेश ¨सह को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पांच हजार रुपए अर्थदंड दिए जाने का भी निर्देश दिया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस आशय की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद ¨सह ने बताया कि इस सिलसिले में अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र के अम्मा विगहा निवासी रामरुप ¨सह ने राम दयाल ¨सह, सुरेश ¨सह,अवधेश ¨सह एवं गुडू कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि 29 अक्टूबर 2005 को अम्मा विगहा गांव में सभी लोगों ने मिलकर सूचक को लाठी ठंडे एवं खंती से जान मारने की नियत से जख्मी कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने दो अन्य अभियुक्तों रामदयाल ¨सह तथा सुरेश ¨सह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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