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आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

जहानाबाद। जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल के लोगों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 11:46 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 11:46 PM (IST)
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

जहानाबाद। जिला निर्वाची पदाधिकारी व जिलाधिकारी नवीन कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल के लोगों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार जो भी आचार संहिता बनाए गए हैं उसका अनुपालन नहीं हुआ तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों का साधारण आचरण, सभा करने, निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए निर्देश, जुलूस तथा मतदान दिवस के लिए आदर्श आचार संहिता का अनुपालन आवश्यक है ताकि मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे किसी जाति या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे और इसके कारण मतभेद हो। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के तहत किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को नीतिगत आलोचना करने का हक है लेकिन व्यक्तिगत नहीं। वोट के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, मंदिरों, गिरिजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दल के लोगों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए। यदि प्रशासन के लोगों को यह जानकारी मिली कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है या उनके दीवार पर जबरन नारे लिखे जा रहे हैं तो वैसे लेागों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान यदि किसी दल या अभ्यर्थी को सभा का आयोजन करना है तो उन्हें सक्षम पदाधिकारी को इसकी जानकारी देनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि उनका कार्यक्रम कहां होने वाला है ताकि वहां शांति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक इंतजाम किया जा सके।यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर का उपयोग करना है तो इसके लिए उन्होंने अनुमति लेनी होगी। आयोजकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्य अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले लोगों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। डीएम ने कहा कि उन्हें प्रशासन के लोगों को यह जानकारी देनी होगी कि किस स्थान से होकर उनका जुलूस या काफिला जाने वाला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के लोगों तथा अभ्यर्थियों को हर हाल में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के साथ ही शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान में अपेक्षित सहयोग करना होगा।

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