पेंडिंग ई-चालान वालों के लिए खुशखबरी, 12 सितंबर को लोक अदालत में जुर्माने पर मिलेगी 50% की छूट
जहानाबाद में परिवहन विभाग ने लंबित ई-चालानों पर 50% छूट की घोषणा की है, जिसके लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय ...और पढ़ें

12 सितंबर को लोक अदालत में जुर्माने पर मिलेगी 50% की छूट (AI Generated Image)
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। परिवहन विभाग द्वारा लंबित-ई चालान रखने वाले वाहन मालिकों को जमा करने पर 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। इस छूट का लाभ देने के लिए 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अब्दुल बारी नगर भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
हालांकि, इस शिविर में वाणिज्यिक एवं गंभीर यातायात उल्लंघन पर छूट नहीं मिलेगी। जिले के 5201 वाहन मालिकों पर ई- चालान की राशि लंबित है।
जिला परिवहन पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक के पात्र लंबित यातायात ई-चालानों के निपटान पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्राविधान किया गया है।
12 सितंबर को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र वाहन स्वामी एवं चालक अपने पुराने लंबित यातायात ई-चालानों का निपटान लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं और नियमानुसार चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के तहत सामान्य प्रकृति के यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित पात्र ई-चालानों पर छूट प्रदान की जाएगी।
इनमें बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना, चालक की नियुक्ति/प्राधिकरण से संबंधित सामान्य उल्लंघन, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, रेड लाइट एवं स्टाप साइन का उल्लंघन करना जैसे सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित पात्र ई-चालान शामिल हैं।
निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक वाहन स्वामियों एवं आम नागरिकों को योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक ई-चालानों पर इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
इसके अतिरिक्त गंभीर प्रकृति के यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील है कि 31 मार्च, 2026 तक के पात्र यातायात ई-चालान लंबित हैं और चालान की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है, वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से छूट प्राप्त कर सकते हैं।
