प्रचार करने से पहले पुलिस को देनी होगी जुलूस की सूचना
जहानाबाद। नगर पालिका आम चुनाव 2017 को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जुलूस ।
जहानाबाद। नगर पालिका आम चुनाव 2017 को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जुलूस के लिए अलग से निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार कोई भी प्रत्याशी जुलूस निकालने से पहले उसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को देंगे। अनुमति के बाद ही निर्धारित रुट से जुलूस निाकाला जाएगा। प्रत्याशी उन्हीं मार्गों से जुलूस को ले जाएंगे, जिस रास्ते के लिए उन्हें अनुमति मिली हो। इस दौरान यातायात में कोई व्यवधान होने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी रामरुप प्रसाद ने आयोग के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा जुलूस निकालने के क्रम में यथा संभव सड़क के दाहिनी तरफ चलते हुए उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों के सुझाव का अनुपालन करना होगा। यदि दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव है तो आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि लोग आपस में भिड़े नहीं। साथ ही यातायात व्यवस्था बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था के लिए आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जुलूस या रैली के दौरान ऐसी कोई भी चीज लेकर नहीं चलेंगे जिसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है, या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है। सभी प्रत्याशियों को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले को लेकर चलने या उन्हें सार्वजिनक स्थान पर दहन किए जाने या प्रदर्शन करने से परहेज करना होगा।