कटनी के लिए हार्वेस्टर मालिकों को लेनी होगी अनुमति
फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटना की रोकथाम के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को अब कटाई के लिए अनुमति लेनी होगी।
जहानाबाद: फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटना की रोकथाम के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मालिक एवं संचालकों को सरकारी निर्देशानुसार पास निर्गत किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें जिला कृषि कार्यालय में आवेदन देना होगा। अभी तक मखदुमपुर के कोइली निवासी मनोज कुमार,हुलासगंज काकेरसा के बामेश्वर सिंह तथा सदर बलवा के कौशल कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के उपरांत उनका पास निर्गत किया गया है। कंबाइन हार्वेस्टर मालिक एवं संचालकों को निर्देशित किया गया है कि फसल कटनी के पूर्व संबंधित किसानों से विहित प्रपत्र में शपथ पूर्वक घोषणा प्राप्त करेंगे कि कटनी के उपरांत अपने फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाएंगे। जो कंबाइन हार्वेस्टर मालिक अथवा संचालक फसल कटनी करने के लिए इच्छुक है वह अतिशीघ्र कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर पास निर्गत करा लें। बगैर पास के कंबाइन हार्वेस्टर का संचालन करने तथा फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की घटना परिलक्षित होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहायक कृषि पदाधिकारी निरंजन कुमार भारद्वाज द्वारा बताया गया कि फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। इससे वायु प्रदूषण एवं जनमानस को कई तरह की गंभीर बीमारियां होती है।
बता दें कि खेतों में पराली जलाने से अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई गांव बर्बाद हो जाते हैं। लोगों को छत की संकट हो जाती है। ऐसे में प्रशासन ने इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों का कहना है कि जो संचालक बिना अनुमति के फसलों की कटाई करेंगे, उनपर कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में सभी को नियम का पालन करना होगा।