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31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं अल्पसंख्यक रोजगार ऋण को आवेदन

जहानाबाद। राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम ईसाई सीख बौद्ध पारसी एवं जैन समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं तथा व्यवसायों के लिए न्यूनतम पांच फीसद वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 10:37 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 10:37 PM (IST)
31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं अल्पसंख्यक रोजगार ऋण को आवेदन
31 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं अल्पसंख्यक रोजगार ऋण को आवेदन

जहानाबाद। राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत जिले के अल्पसंख्यक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सीख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं तथा व्यवसायों के लिए न्यूनतम पांच फीसद वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

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जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नीलिमा साहू ने बताया कि ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक तथा सुयोग्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना आवेदन लघु ऋण एवं वृहद् ऋण के लिए 31 दिसंबर की संध्या पांच बजे तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक बिहार के उसी जिले का निवासी हों जहां वे व्यवसाय करना चाहतें हैं। ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पतियां सृजित करेंगे। आवेदक को सरकारी,अ‌र्द्ध सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए। आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यक के लिए उनके धर्म संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधी धर्मावली संस्थानों द्वारा निर्गत होना चाहिए। आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख रूपए से अधिक नही होना चाहिए। ऋण आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से संबंधित प्रमाण-पत्र सक्ष्म प्राधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है। चार पहिए वाहन ऋण के लिए मोटर ड्राईविग का लाईसेन्स तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदको का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप चयनित आवेदकों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी -सह- प्रभारी पदाधिकारी द्वारा एकरारनामा तथा गारंटी बांड निष्पादित होने के पश्चात् ऋण की राशि भुगतान किया जाएगा। आवेदक का चयन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाएगा।


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