काको में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कल
जहानाबाद। पांचवें चरण के लिए काको प्रखंड के 16 पंचायतों में 10 मई को मतदान होगा। मतदा
जहानाबाद।
पांचवें चरण के लिए काको प्रखंड के 16 पंचायतों में 10 मई को मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस बावत जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह तथा एसपी आदित्य कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत चुनाव कार्य से जुड़े तमाम अधिकारियों को नौ मई को अपराहन तीन बजे काको प्रखंड मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। जिला मुख्यालय तथा काको प्रखंड मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। काको नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर 06114-255003 के अलावा मोबाइल नंबर -9473009099 एवं 7762974555 जारी किया गया है। मतदान के एक दिन पहले अपराहन तक मतदान कर्मियों को कलस्टर प्वाइंट पर पहुंचने तथा इससे संबंधित जानकारी जिला सूचना संग्रहण केंद्र को देने का निर्देश दिया गया है।
जिला सूचना संग्रहण केंद्र तथा प्रखंड नियंत्रण केंद्र को एक-एक वितंतु सेट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के वाहनों में भी मतदान के एक दिन पहले वितंतु सेट लगाने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्षों को उपरोक्त अवधि में अपना वितंतु सेट दिवा-रात्रि खुला रखने का निर्देश दिया गया है ताकि समय पर सभी प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण किया जा सके। सभी नियंत्रण कक्षों में पंजी संधारित की जाएगी। उसके बांए पन्ने पर मतदान केंद्रों से प्राप्त शिकायतों की विवरणी एवं दाहिने पन्ने पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई का ब्योरा अंकित किया जाएगा। प्रचारी प्रवर को जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त स्ट्राइकिंग दलों के लिए सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति एक दिन पहले करने का निर्देश दिया गया है। दोनों नियंत्रण कक्षों में अग्निशमन दस्ते के लोग मौजूद रहेंगे ताकि जरुरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।
अश्रु गैस दस्ता एवं ब्रज वाहन की प्रतिनियुक्ति प्रखंड नियंत्रण कक्ष में की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर उनका भी उपयोग किया जा सके। जिला परिवहन पदाधिकारी को मतदान आरंभ होने के एक घंटा पहले से ही मोटर यान निरीक्षक से प्रखंड के मुख्य सड़कों पर वाहन जांच कराने को कहा गया है। मतदान केंद्र से आने-जाने के लिए मतदाता निजी वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन किसी प्रत्याशी द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक वाहनों से मतदाताओं को लाने पर रोक रहेगी।