दहेज हत्या में पति व गोतनी दोषी करार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक 12 साल पुराने मामले में मृतका के पति और गोतनी को दोषी करार दिया।
गोपालगंज : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक 12 साल पुराने मामले में मृतका के पति और गोतनी को दोषी करार दिया। इनकी सजा के बिदु पर 29 मार्च को आगे की सुनवाई की जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव के अब्दुल जब्बार की पुत्री संजीदा खातून की शादी वर्ष 2003 में थाने थाने के हरदिया गांव के मकसूद आलम उर्फ वकील अहमद के पुत्र नसरुद्दीन उर्फ लालू के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल जाने पर संजीदा खातून को उसके ससुराल के लोगों ने दहेज में बाइक की मांग के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 17 मार्च 2007 को संजीदा की जहर देकर हत्या कर दी गई तथा उसके शव को दफना दिया गया। इस मामले में मृतका के पिता के बयान पर उसके पति ससुर और गौतमी सलामुन नेशा के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्र से बाहर निकलवाने के बा उसका पोस्टमार्टम कराया। इस आपराधिक मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच का भी सहारा लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। कांड की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने कांड में आरोपित मृतका के पति नसरुद्दीन उर्फ लालू तथा गोतनी सलामुन नेशा को दोषी करार दिया।