Move to Jagran APP

दहेज हत्या में पति व गोतनी दोषी करार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक 12 साल पुराने मामले में मृतका के पति और गोतनी को दोषी करार दिया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 09:05 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 09:05 PM (IST)
दहेज हत्या में पति व गोतनी दोषी करार
दहेज हत्या में पति व गोतनी दोषी करार

गोपालगंज : जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के एक 12 साल पुराने मामले में मृतका के पति और गोतनी को दोषी करार दिया। इनकी सजा के बिदु पर 29 मार्च को आगे की सुनवाई की जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

loksabha election banner

जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव के अब्दुल जब्बार की पुत्री संजीदा खातून की शादी वर्ष 2003 में थाने थाने के हरदिया गांव के मकसूद आलम उर्फ वकील अहमद के पुत्र नसरुद्दीन उर्फ लालू के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल जाने पर संजीदा खातून को उसके ससुराल के लोगों ने दहेज में बाइक की मांग के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 17 मार्च 2007 को संजीदा की जहर देकर हत्या कर दी गई तथा उसके शव को दफना दिया गया। इस मामले में मृतका के पिता के बयान पर उसके पति ससुर और गौतमी सलामुन नेशा के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतका के शव को कब्र से बाहर निकलवाने के बा उसका पोस्टमार्टम कराया। इस आपराधिक मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच का भी सहारा लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। कांड की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने कांड में आरोपित मृतका के पति नसरुद्दीन उर्फ लालू तथा गोतनी सलामुन नेशा को दोषी करार दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.