अब पोर्टल से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगी छात्राएं
छेड़खानी या शिक्षकों के शारीरिक दंड देने पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं अब ई बॉक्स पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।
गोपालगंज। छेड़खानी या शिक्षकों के शारीरिक दंड देने पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं अब ई बॉक्स पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। स्कूल से लेकर घर तक कहीं भी किसी तरफ की परेशानी होने पर छात्राओं के ऑनलाइन शिकायत कर सकती हैं। छेड़खानी या यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद 24 घंटे के अंदर जांच पूरी कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर आरोपित को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
छात्राओं के साथ आए दिन छेड़खानी करने का मामला सामने आता रहता है। स्कूल जाते तथा आते समय अक्सर रास्ते में छात्रों के साथ छेड़खानी की जाती है। इसके साथ ही स्कूल में भी छात्राओं को शारीरिक रूप से दंडित करने तथा यौन उत्पीड़न करने की भी शिकायतें सुनने में आती रहती हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में छात्राएं शिकायत दर्ज नहीं का पाती हैं। इसका एक कारण थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराना भी है। लेकिन अब छात्राओं को छेड़खानी या यौन उत्पीड़न को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं ई बॉक्स पोर्टल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर उसकी जांच पूरी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ई बॉक्स पोर्टल के प्रति केंद्रीय विद्यालय में छात्राओं को जागरूक करने की पहल की गई है। इस पहल के तहत छात्राओं को इस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराई जा सकती है, इसके बारे में बताया जाता रहा है। शहर स्थित केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि ई बॉक्स के प्रति जागरूक करने का विभागीय निर्देश मिला है। इस निर्देश के बाद शिक्षकों की टीम बनाकर छात्राओं को जागरूक करने की पहल की गई है। इस पहल के तहत ई बॉक्स पोर्टल के साथ ही छात्राओं को पॉक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी जाएगी। इनसेट
ई बॉक्स पोर्टल पर ऐसे मामले किए जाएंगे दर्ज
: शिक्षकों की ओर से अपमानित करने पर।
: स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आने पर।
: सहपाठियों की ओर से परेशान करने पर।
: शिक्षक के शारीरिक दंड देने पर।
: घर का कोई सदस्य अगर परेशान करे।
: छेड़खानी व यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतें।