फोरम ने लगाया शाखा प्रबंधक पर 15 हजार जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में पीएनबी के गोपालगंज शाखा प्रबंधक पर 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।
गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में पीएनबी के गोपालगंज शाखा प्रबंधक पर 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार मांझा थाना के बथुआ बली टोला के राधेश्याम प्रसाद ने अपने पिता के नाम से बर्ष 2010 में पीएनबी की गोपालगंज शाखा से एक ट्रैक्टर लोन पर लिया था। कुछ दिन के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे बैंक लोन का कुछ किस्त जमा नहीं हो पाया। तब बैंक ने उनका ट्रैक्टर जब्त कर लिया। बाद में आवेदक ने समझौता के माध्यम से बैंक का पूरा बकाया जमा कर दिया तथा बैंक ने उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन जब वे जब्त ट्रैक्टर को लेने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि बैंक की ओर ट्रैक्टर जब्त किए जाने बाद ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही ट्रैक्टर का बीमा भी नहीं कराया गया था। ऐसे में उन्होंने ट्रैक्टर लेने से इनकार करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने खराब ट्रैक्टर को ठीक कराने का आदेश शाखा प्रबंधक को दिया। साथ ही फोरम ने बैंक को ट्रैक्टर जब्त किए जाने के दिन से आवेदक को प्रतिदिन एक सौ रुपये के हिसाब से भुगतान करने एवं शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए और मुकदमा खर्च के लिए 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।