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शर्तो के साथ मिलेगी आमसभा करने की अनुमति

गोपालगंज। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को आमसभा से लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र व वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। लेकिन ये अनुमति उन्हें शर्तो के साथ दी जाएगी। शर्तो का अनुपालन हर हाल में प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को करना होगा। आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए शर्तो का निर्धारण करने के साथ ही इसके अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 11:17 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 11:17 PM (IST)
शर्तो के साथ मिलेगी आमसभा करने की अनुमति
शर्तो के साथ मिलेगी आमसभा करने की अनुमति

गोपालगंज। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को आमसभा से लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्र व वाहनों के प्रयोग की अनुमति होगी। लेकिन ये अनुमति उन्हें शर्तो के साथ दी जाएगी। शर्तो का अनुपालन हर हाल में प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों को करना होगा। आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए शर्तो का निर्धारण करने के साथ ही इसके अनुपालन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिया है।

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को रैली निकालने से लेकर हैलीपैड निर्माण व आमसभा के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना होता है। इसके लिए हरेक राजनीतिक दल या प्रत्याशी को प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को शर्तो का अक्षरश: पालन करने का आश्वासन देने के बाद भी अनुमति दी जाएगी। इन शर्तो में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी दल या अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चुनाव कार्यालय सार्वजनिक स्थल या अतिक्रमित स्थल पर नहीं खोलेगा। साथ ही कोई भी चुनाव कार्यालय किसी मतदान केन्द्र, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान या अस्पताल के दो सौ मीटर की की दूरी में नहीं होगा। पार्टी कार्यालय में चार गुणा आठ साइज का एक बैनर तथा एक झंडा लगाने की अनुमति होगी। सरकारी भूमि पर कोई भी कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


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