चुनाव के दौरान 28 स्थानों पर ही मिलेगी हेलीपैड बनाने की अनुमति
आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 2
गोपालगंज। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 28 स्थानों पर ही हैलीपैड बनाने की अनुमति मिलेगी। इनमें जिला मुख्यालय में सिर्फ दो हेलीपैड निर्माण स्थल चिन्हित किया गया है। प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दलों को हेलीपैड स्थल के आसपास ही सभास्थल भी बनाना होगा। हेलीपैड से अधिक दूरी पर सभास्थल की अनुमति भी प्रशासनिक स्तर पर नहीं दी जाएगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए हेलीपैड स्थल का निर्माण कार्य कराया जाता है। प्रशासन ने इस बार के चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हेलीपैड के लिए बकायदा स्थल निर्धारित कर दिया है। इन्हीं स्थानों पर किसी भी दल या नेता के हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही हेलीपैड के आसपास ही सभा स्थल की भी अनुमति मिलेगी। इसके लिए भी प्रत्याशियों को सिगल विडो सिस्टम के माध्यम से ही आवेदन देना होगा। जिसके आधार पर हेलीपैड निर्माण व सभा स्थल की अनुमति दी जाएगी। सदर एसडीओ वर्षा सिंह ने बताया कि तमाम राजनीतिक दलों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है। इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर लैंड करने की मिलेगी अनुमति
लोकसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय में वीएम इंटर कॉलेज के मैदान के अलावा विस्कोमान भवन, थावे में होमागार्ड ग्राउंड, मांझा में माधव हाई स्कूल मैदान, महम्मदपुर में गोविद दास जहाई स्कूल महम्मदपुर व प्रखंड परिसर सिधवलिया, महम्मदपुर, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय महम्मपुर, जादोपुर में रामरतन शाही हाई स्कूल जादोपुर तथा गांधी इंटर कॉलेज, बरौली में नेशनल कॉलेज परिसर व उच्च विद्यालय बरौली, गोपालपुर थाना क्षेत्र में हाई स्कूल रतनपुरा, विश्वंभरपुर में सैनिक स्कूल गोपालगंज, कुचायकोट में इंदिरा गांधी शिवनाथ सिंह हाई स्कूल कुचायकोट तथा जलालपुर कॉलेज, विजयीपुर में श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय विजयीपुर, केपी उच्च विद्यालय बलवां पटखौली, प्रखंड परिसर विजयीपुर, कटेया थाना क्षेत्र में हाई स्कूल पंचदेवरी, हाई स्कूल जमुनहां, हाई स्कूल खुरहुरिया, कटेया, भोरे में गांधी स्मारक भोरे तथा बीपीएस कॉलेज भोरे, मीरगंज में साहु जैन हाई स्कूल तथा सबेया हाई अड्डा, हथुआ में राजेंद्र हाई स्कूल तथा गोपेश्वर कॉलेज तथा फुलवरिया में थाना के पास हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मिलेगी। निर्धारित शर्ताें का करना होगा अनुपालन
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को रैली निकालने से लेकर हैलीपैड निर्माण व आमसभा के साथ ही चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना होता है। इसके लिए हरेक राजनीतिक दल या प्रत्याशी को प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को शर्तो का अक्षरश: पालन करने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही सिगल विडो सिस्टम से अनुमति दी जाएगी। जानिए आयोग ने क्या निर्धारित की है शर्तें
* आदर्श आचार संहिता का होगा अक्षरश: पालन।
* निर्धारित समय में होगा कार्यक्रम का आयोजन।
* धर्म, संप्रदाय व जाति जनित भाषा का नहीं होगा इस्तेमाल।
* संबंधित थाने को देंगे कार्यक्रम की सूचना।
* कार्यक्रम आयोजन का खर्च निर्वाचन खर्च में शामिल करेंगे।
* कार्यक्रम से यातायात में विघ्न पैदा नहीं होगा।
* ध्वनि विस्तारक का प्रयोग निर्धारित डेसीबल में ही होगा।
* धार्मिक स्थल का प्रयोग कार्यक्रम आयोजन में नहीं होगा।
* ध्वनि विस्तारक की आवाज कर्णप्रिय हो तथा अश्लील गीतों का प्रसारण न हो।
* रात्रि दस बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर।
* सक्षम पदाधिकारी से लेंगे ध्वनि विस्तारक की अनुमति।
* अनुमति में वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जरुरी।
* चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद वाहन को संबंधित कोषांग में जमा करेंगे।
* वाहन परिचालन की अनुमति मिलने पर इसकी सूचना संबंधित कोषांगों को देंगे।