शाखा प्रबंधक पर फोरम ने लगाया 43 हजार का जुर्माना
गोपालगंज। जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में सहारा इंडिया की सासामुसा शाखा के शाखा प्रबंधक पर 43 हजार रुपए का जुर्माना किया है। फोरम ने राशि का भुगतान दो माह के अंदर आवेदक को करने का आदेश शाखा प्रबंधक को दिया है।
गोपालगंज। जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में सहारा इंडिया की सासामुसा शाखा के शाखा प्रबंधक पर 43 हजार रुपए का जुर्माना किया है। फोरम ने राशि का भुगतान दो माह के अंदर आवेदक को करने का आदेश शाखा प्रबंधक को दिया है। जानकारी के अनुसार उचकागांव थाना के बैरिया दुर्ग गांव के माया महतो ने सहारा इंडिया की सासामुसा शाखा में 30 अगस्त 2003 को जमा राशि तीन गुना होने वाले स्कीम में 5 हजार रुपया फिक्स किया था, जो बढ़कर 15 हजार रुपया हो गया था। इसके साथ ही माया महतो ने 4 जुलाई 2012 को 800 रुपए प्रति माह का रेकरिग खाता पांच वर्ष के लिए खोला था, जो बढ़कर 20 हजार रुपया हो गया था। लेकिन शाखा प्रबंधक परिपक्वता राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे। तब माया महतो ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने दोनों खातों की परिपक्वता राशि 35 हजार का भुगतान सूद के साथ दो माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 हजार रुपया और मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपए देने का आदेश दिया।