बीमा कंपनी पर फोरम ने लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना
गोपालगंज जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में बीमा कंपनी को दोषी पाते हुए डेढ़ लाख रुपया जुर्माना लगाया है।
गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में बीमा कंपनी को दोषी पाते हुए डेढ़ लाख रुपया जुर्माना लगाया है। फोरम ने ढाई माह के अंदर बीमा की राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर पांच प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।
बताया जाता है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखौली गांव के सेराजुल खान की पत्नी हसीबुन खातून ने अपनी कार का इंश्योरेंस भारती एरॉक्स जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की पटना शाखा से कराया था। बीमा की वैधता की तिथि 22 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2018 तक थी। इसी बीच 23 अप्रैल 2018 को उनकी कार बथुआ बाजार से अमठा जाने वाली सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद उन्होंने कार की मरम्मत का कार्य सर्विस सेंटर पर कराया। इस कार्य में एक लाख 30 हजार की राशि खर्च हुई। लेकिन बीमा कंपनी ने उक्त राशि देने में आनाकानी करने लगी। इसके बाद उन्होंने फोरम में वाद दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने वाहन की मरम्मत में खर्च की गई एक लाख तीस हजार की राशि का भुगतान करने के साथ ही शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए आवेदक को 15 हजार तथा मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार की राशि का भुगतान ढाई माह के अंदर करने का निर्देश दिया है।