फोरम ने दिया संशोधित बिजली बिल जारी करने का आदेश
मुहर्रम पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस बीच लोगों में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने के लिए शहर से लेकर बरौली प्रखंड मुख्यालय में सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।
गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग की सेवा में गड़बड़ी पाते हुए बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता को संशोधित बिल जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपए का भुगतान करने को कहा है।
जानकारी के अनुसार कुचायकोट थाने के बेदौली गांव के नंदलाल मिश्र ने कोंहवां मोड़ के पास स्थित अपनी हरिओम दवा भंडार नामक दुकान में बिजली का कनेक्शन लिया था। दुकान में मीटर लगवाने के लिए वे लगातार बिजली कंपनी का चक्कर लगाते रहे। लेकिन बिजली विभाग ने उनकी दवा दुकान में मीटर नहीं लगाया। इसी बीच 15 जुलाई 2016 को 5 हजार 835 रुपए का बिल बिजली विभाग ने उन्हें भेजा। बिजली बिल मिलने के बाद उन्होंने इसका भुगतान भी कर दिया। उसके बाद वे औसत के हिसाब से बिल जमा करते रहे। हद तो तब हो गई जब बिजली विभाग ने औसत बिजली बिल का भुगतान किए जाने के बावजूद एकाएक अधिक रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया। वे बिल में सुधार का प्रयास करते रहे। लेकिन जब बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं सुनी तब उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने बिजली विभाग को संशोधित बिजली बिल जारी करने का आदेश जारी किया।