अब पीड़ित को मिलेगी सात लाख तक की मुआवजा राशि
अब बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित पक्ष को सात लाख तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है।
गोपालगंज । अब बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित पक्ष को सात लाख तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है। जिसके बाद विधि विभाग ने नई अधिसूचना को जारी किया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए पीड़ित को विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसके बाद उन्हें मुआवजा राशि जांच के उपरांत जिला समाहर्ता के कार्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्रिमिनल इंज्यूरी कंपन्शेसन बोर का गठन किया गया है।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2014 में सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम को लागू किया था। जिसके तहत तेजाब से हमला, दुष्कर्म, विकलांगता आदि की स्थित पैदा होने पर तीन लाख तक के मुआवजे की व्यवस्था की थी। इस योजना के तहत तब कई पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई गई। लेकिन सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर तीन लाख से सात लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गत विधि विभाग ने अधिसूचना जारी किया है। जिसके अनुसार तेजाब से हमला मामले में चेहरा विकृत होने की स्थिति में पीड़ित को तीन लाख से सात लाख तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी में आरक्षी अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को भी शामिल किया गया है। विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य
गोपालगंज : इस योजना का लाभ पाने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा। इसके तहत पीड़ित आवेदक या उसके आश्रित का नाम, घटना के दिन पीड़ित की आयु, पिता, माता व पति या पत्नी का नाम, घटना की तिथि व समय, क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है, मेडिकल रिपोर्ट, आदि का विवरण देना होगा। जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित क्रिमिनल इंज्यूरी कंपन्शेसन बोर्ड इस मामले की अपने स्तर पर जांच कराएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन मामलों में मिलेगा मुआवजा
गोपालगंज : तेजाब से हमला में चेहरा विकृत होने, तेजाब हमला में 50 प्रतिशत या इससे कम जख्म, दुष्कर्म, अल्पव्यस्क कर शारीरिक शोषण, यौन हमला, मानव व्यापार, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता, जलने से 25 प्रतिशत से अधिक की शारीरिक क्षति के मामलों में इस योजना का लाभ पीड़ित को मिल सकेगा।