70 लाख तक की राशि चुनाव में खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
गोपालगंज। आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख तक की राशि खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशी को चुनाव के दौरान खर्च किए जाने वाले एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। निर्वाचन व्यय कोषांग निर्वाचन खर्च पर अपनी नजर रखेगा। इसके लिए प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के पूर्व जीरो बैलेंस पर बैंक में नया खाता खोजना होगा।
गोपालगंज। आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख तक की राशि खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशी को चुनाव के दौरान खर्च किए जाने वाले एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। निर्वाचन व्यय कोषांग निर्वाचन खर्च पर अपनी नजर रखेगा। इसके लिए प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के पूर्व जीरो बैलेंस पर बैंक में नया खाता खोजना होगा।
अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग की मंगलवार को आयोजित बैठक के दौरान अपर समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी किशोर कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में तमाम बातों की जानकारी दी। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने बताया कि चुनाव मैदान में उतरने वाले तमाम प्रत्याशियों को नामांकन के समय दिए जाने वाले शपथ पत्र के साथ पिछले पांच साल का आयकर रिटर्न फार्म भी देना अनिवार्य होगा। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन के समय देने वाले अन्य तमाम कागजात तथा अन्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान तमाम प्रतिनिधियों को आयोग के तमाम दिशानिर्देशों के बारे में भी बताया गया। अलावा इसके प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की पुस्तिका को भरे जाने सहित कई बातों की जानकारी भी दी गई। बैठक में जदयू के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल, भाजपा की ओर से रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रेमनाथ राय शर्मा, बीएसपी से सादमान अली, एनसीपी के इरफाल अली, सीपीआई के बलराम प्रसाद तथा सीपीएम के मुन्ना प्रसाद मौजूद थे।