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बिहार में किसानों के लिए बंपर ऑफर, 86 कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी; ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

Published: Wed, 09 Sep 2026 07:00 AM (IST)

कृषि विभाग ने किसानों को खेती में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 86 प्रकार के कृषि यंत्रों ...और पढ़ें

कृषि यंत्रों पर बंपर अनुदान: बिहार के किसानों को 80% तक सब्सिडी का मौका (AI Generated Image)

कृषि यंत्रों पर बंपर अनुदान: बिहार के किसानों को 80% तक सब्सिडी का मौका (AI Generated Image)

HighLights

  1. 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40-80% अनुदान।

  2. ऑनलाइन आवेदन शुरू, चयन लॉटरी से होगा।

  3. सब्सिडी राशि डीबीटी द्वारा बैंक खाते में।

संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। खेती-किसानी में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र लेने का मौका दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत आज मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है।

योजना में 86 प्रकार के कृषि यंत्र शामिल किए गए हैं, जिन पर श्रेणी के अनुसार 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। किसान 'कृषि विभाग के फार्म मैकेनाइजेशन पोर्टल' (https://farmech.bihar.gov.in/) पर आवेदन कर सकते हैं।

योजना में जुताई, बुआई, रोपाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई और मड़ाई से जुड़े यंत्रों के साथ ट्रैक्टर, पावर ट्रेलर, कल्टीवेटर, हैप्पी सीडर, सीड ड्रिल, कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर आदि शामिल हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मल्चर, श्रेडर, स्ट्रॉ रीपर तथा स्प्रे मशीन, पंपसेट व मोटर पंप पर भी अनुदान मिलेगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना पर लागत का 40 प्रतिशत, अधिकतम चार लाख रुपये तथा कृषि यंत्र बैंक पर लागत का 80 प्रतिशत, अधिकतम आठ लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए भी सहायता दी जाएगी।

लॉटरी से होगा चयन

ऑनलाइन आवेदन के बाद लाभुकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा। चयनित किसान को जारी परमिट की वैधता 15 दिनों की होगी। इस अवधि में यंत्र नहीं खरीदने पर परमिट स्वतः समाप्त हो जाएगा।

किसान को पूरी कीमत का भुगतान कर यंत्र खरीदना होगा, जिसके बाद अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।

हथुआ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मोहित कुमार ने बताया कि किसान कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की जानकारी के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि अभियंत्रण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।