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ईपिक न होने पर इन पहचान पत्रों का कर सकते हैं इस्तेमाल

जासं नवादा विधान सभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 07:59 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 08:33 AM (IST)
ईपिक न होने पर इन पहचान पत्रों का कर सकते हैं इस्तेमाल
ईपिक न होने पर इन पहचान पत्रों का कर सकते हैं इस्तेमाल

गया। विधान सभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में अन्य 11 दस्तावेज वैध होंगे। इनमें से कोई एक को दिखाकर मतदाता वोट डाल सकेंगे। सिर्फ मतदाता पर्ची दिखाकर वोट डालने को प्रतिबंधित किया गया है। बोगस वोटिग को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पिता-पति के नाम में त्रुटि रहने पर भी मतदान करने की छूट रहेगी। यह दस्तावेज होगा वैध

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1- आधार कार्ड

2- मनरेगा जॉब कार्ड

3- बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

4- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

5- ड्राइविग लाइसेंस

6- पैन कार्ड

7- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

8- भारतीय पासपोर्ट

9- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

10- केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र।

11- सांसद, विधायक व विधान परिषद् सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र।


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