Move to Jagran APP

रोहतास एसपी एसपी पर नाराज़ कोर्ट ने लगाया दस हजार का जुर्माना, नगर थानाध्यक्ष से भी जवाब तलब, जानिए मामला

आदेश के अवहेलना मामले में अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने रोहतास एसपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अगली तिथि को सदेह उपस्थित रहने के लिए कहा है तथा नगर थानाध्यक्ष को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Published: Fri, 23 Sep 2022 11:32 AM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2022 11:32 AM (IST)
रोहतास एसपी एसपी पर नाराज़ कोर्ट ने लगाया दस हजार का जुर्माना, नगर थानाध्यक्ष से भी जवाब तलब, जानिए मामला
रोहतास एसपी आशीष भारती जिनपर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

 जागरण संवाददाता, सासाराम : रोहतास। आदेश के अवहेलना मामले में अपर जिला जज प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने रोहतास एसपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अगली तिथि को सदेह उपस्थित रहने के लिए कहा है तथा नगर थानाध्यक्ष को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर पूरे मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने की बात कही है।

loksabha election banner

रोहतास एसपी को कोर्ट ने लिखा था पत्र

जानकारी के अनुसार सासाराम नगर थाने में 22 अक्टूबर 1996 को एक जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। आरोपित स्थानीय तकिया निवासी घुरा उर्फ विजय खटीक को कोर्ट में पेश नहीं होने पर वर्ष 2003 में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद पेशी के लिए कई बार कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया । इसके बावजूद नगर थाने की पुलिस ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने इसे अवमानना मान रोहतास एसपी आशीष भारती को भी पत्र लिख स्थिति स्पष्ट कराने को कहा। 

डीएसपी को कोर्ट ने दी थी सजा

एसपी आशीष भारती द्वारा भी कोई रूचि नहीं दिखाए जाने पर कोर्ट ने एसपी को 20 सितंबर 2022 को सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी एसपी विधि व्यवस्था में व्यस्त होने का हवाला दे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसी वजह से नाराज कोर्ट ने उनपर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जिला विधिक प्राधिकार को अगली सुनवाई से पूर्व जमा करानी है। बता दें कि इससे पूर्व भी एसपी के बदले पेशी पर पहुंचे मुख्यालय डीएसपी सरोज कुमार साह को नाराज कोर्ट ने कोर्ट रूम में ही छह घंटे खड़ा रहने का दंड दिया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.