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खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 10 प्रतिष्ठानों पर मामला दर्ज

गया। गया शहर और बोधगया में पिछले साल सितंबर में पितृपक्ष मेला के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खा

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 11:02 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 11:02 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 10 प्रतिष्ठानों पर मामला दर्ज
खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 10 प्रतिष्ठानों पर मामला दर्ज

गया। गया शहर और बोधगया में पिछले साल सितंबर में पितृपक्ष मेला के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के लिए गए नमूनों की जांच के बाद दस प्रतिष्ठानों पर मामला दर्ज किया गया है।

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इसे जांच के लिए पटना स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। गया शहरी और बोधगया के 10 प्रतिष्ठानों की खाद्य सामग्री को मानक से नीचे पाया गया है। इसे लेकर समाहरणालय स्थित अपर समाहत्र्ता के न्याय निर्णायक कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। जिन पर मामला दर्ज हुआ है, उनमें मेसर्स मां दुर्गा ट्रेडिंग प्रोपराइटर राजीव कुमार, पुरानी गोदाम, भदानी इंडस्ट्री प्रोपराइटर रवि कुमार भदानी पुरानी गोदाम, मुन्ना पीडी प्रोपराइटर मुन्ना कुमार न्यू हनुमान मंदिर, गणपति खोवा सदन प्रोपराइटर अशोक कुमार टिकारी रोड, ग्रीन फूजिया रेसोडेंट प्रोपराइटर नवल सिंह नियर काली चौरा मंदिर बोधगया, भीकेएस बुद्धा प्रोपराइटर विमल कुमार सिंह, वेराइटी स्टोर प्रोपराइटर सोनू कुमार चांदचौरा, सागर मंदनी बारा प्रोपराइटर राजकुमार चांदचौरा, शुभम कुमार गांधी चौक, गणपति खोवा भंडार प्रोपराइटर विकास कुमार पुरानी गोदाम टिकारी रोड, सुरेंद्र कुमार गुप्ता की दुकान प्रोपराइटर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, धनवां बोधगया शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी मुकेश कश्यप ने बताया कि पिछले साल सितंबर में गया और बोधगया क्षेत्र में नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी। इन सभी प्रतिष्ठानों में मिस ब्रांडिंग और सब स्टैंडर्ड सामग्री मिली है। इसलिए न्याय निर्णायक कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एक्ट के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मिस ब्रांडिंग और सब स्टैंडर्ड के लिए खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत अधिकतम पांच लाख रुपये तक जुर्माना तय किया जाता है।


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