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बुजुर्ग, गर्भवती और छोटे बच्चों को धार्मिक स्थलों पर ले जाने की मनाही

फोटो 01 08 -धार्मिक स्थलों के प्रबंधकारिणी समितियों के साथ बैठक में डीएम ने दिए दिशा-निर्देश -नियम-शर्तो के साथ ही खुलेंगे धार्मिक स्थल -धार्मिक स्थलों पर 6-6 फीट की दूरी पर गोले लगाएं ------------ जागरण संवाददाता गया

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 10:22 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 10:22 PM (IST)
बुजुर्ग, गर्भवती और छोटे बच्चों को  धार्मिक स्थलों पर ले जाने की मनाही
बुजुर्ग, गर्भवती और छोटे बच्चों को धार्मिक स्थलों पर ले जाने की मनाही

गया । आठ जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। धार्मिक स्थलों के प्रबंधकारिणी को कहा गया है कि उनकी ओर से आधारभूत सावधानिया बरतनी होगी। 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को धार्मिक स्थल पर ले जाने से परहेज करें।

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जिलाधिकारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में बैठक करते हुए कहा कि जहा तक संभव हो भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। सभी व्यक्तियों को आख के नीचे का चेहरा ढकने का आदेश जारी किया गया है। मास्क लगाना या कपड़े-गमछे से नाक-मुंह ढंकना अनिवार्य रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों में 6-6 फीट की दूरी पर गोले घेरे लगाएंगे। यदि जाच में किसी व्यक्ति को बुखार पाया जाएगा तो उसे मंदिर- मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मास्क पहनकर ही लोग प्रवेश करेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं वे स्वयं अपना मैट एवं चादर लेकर जाएं। उसे अलग रखें। सभी धार्मिक स्थलों को नियमित रूप से साफ -सफाई कराने का निर्देश दिया गया है।

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जांच कर दिलाएं प्रवेश, कोरोना

को लेकर रहें सतर्क

वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि मास्क पहनने एवं शारीरिक दूरी का सभी को पालन करना है। मास्क नहीं पहनने वाले किसी को भी प्रवेश नहीं करने दें। प्रवेश द्वार पर ही शरीर के तापमापक यंत्र, सैनिटाइजर एवं साबुन रखें। धार्मिक स्थलों के बाहर में ही सावधानिया बरतने वाले दिशा-निर्देश का बैनर लगाने को कहा। सभी मस्जिदों में नमाज के समय शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज अदा करेंगे।

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मॉल में कपड़ों का ट्रायल

नहीं कर सकते ग्राहक

बैठक में मॉल प्रबंधक को बताया गया कि ग्राहक मॉल में रखे हुए कपड़ों का ट्रायल नहीं कर सकते हैं। कपड़े को पहनकर मापने की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदता है और उसे अगले दिन एक्सचेंज बदलने के लिए लाता है तो संबंधित मॉल अपने स्तर से यह आदेश जारी रखेंगे कि वैसे कपड़े को 48 घटे तक कहीं अलग सेपरेट रखेंगे।

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मतदान केंद्रों का सत्यापन

शुरू करें एसडीओ

आगामी चुनाव को देखते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पोलिंग स्टेशन का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त भवनों को चिंहित कर उनकी सूची तैयार करेंगे। किस पोलिंग स्टेशन पर कितने दिव्याग मातदाता हैं उसे चिन्हित रखेंगे। फॉर्म 8 अत्यधिक संख्या में लंबित है। उनका त्वरित निष्पादन करेंगे। बैठक में नगर आयुक्त सावन कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, बीटीएमसी के सचिव एन दोरजे, सहायक समाहर्ता केएम अशोक, अपर समाहर्ता गया सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, विष्णुपद मंदिर प्रबंध कारिणी समिति, गया जिला अंतर्गत जामा मस्जिद, छत्ता मस्जिद के मौलाना, गुरुद्वारा प्रबंधकारिणी समिति चर्च के पादरी बौद्ध भिक्षुक, मॉनास्ट्री व होटल प्रबंधक उपस्थित थे।


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