नवादा में लौटानी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि, 749 आयकर दाता किसान किए गए चिह्नित
नवादा जिला कृषि कार्यालय ने अपात्र किसानों को चिह्नित किया है। इन किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 67 लाख 22 हजार रुपये वापस लिए जाएंगे। कवायद शुरू कर दी गई है। आयकर भरने वाले किसान नहीं हैं योजना के पात्र।
जेएनएन, नवादा। आयकर भरने वाले किसानों (Income tax payer farmers) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) की राशि लौटानी पड़ेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जिले में ऐसे 749 किसान चिह्नित किए गए हैं। जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन किसानों से कुल 67 लाख 22 हजार रुपये वापस लिए जाएंगे। हालांकि अपात्र किसानों की संख्या और बढ़ सकती है। आधार और पैन कार्ड से ये पकड़ में आ रहे हैं। विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
67 लाख 22 हजार रुपये लिए जाएंगे वापस
जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया कि आयकर भरने वाले 749 चिह्नित किसानों से राशि वापसी की कार्रवाई करें। सभी बीएओ को ऐसे किसानों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। डीएओ ने कहा है कि आयकर भरने वाले किसानों को इस योजना के तहत अयोग्य पाया गया है। फलस्वरुप अबतक प्राप्त राशि भारत सरकार को वापस कराना है। गौरतलब हो कि इस योजना के तहत साल भर में कुल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। खास कर वे किसान अयोग्यता की सूची में शामिल हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं।
किसानों ने शुरू कर दिया राशि लौटाना
सरकार और विभाग के निर्देश के आलोक में किसानों ने राशि लौटाना शुरू कर दिया है। कई किसानों ने कृषि कार्यालय पहुंच कर राशि लौटाने के संबंध में जानकारी भी हासिल की है। वहीं चार किसानों ने ऑनलाइन माध्यम से राशि लौटा दी है। उससे संबंधित कागजात जिला कृषि कार्यालय में जमा कर दिया है।
ऑनलाइन-ऑफलाइन तरीके से लौटा सकते हैं निधि की राशि
भारत सरकार को राशि वापस करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। किसान ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सम्मान निधि की राशि वापस कर सकते हैं। ऑफलाइन विधि में किसान को सर्वप्रथम भारत कोष पोर्टल पर मोबाइल ओटीपी आधारित पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए जिस बैंक खाता से राशि वापस करना है, उनके बैंक खाता का नाम, आइएफएससी कोड एवं बैंक खाता संख्या देना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद पोर्टल से डिपोजिट रसीद निर्गत की जाएगी। उसे सुरक्षित रखना होगा। उस रसीद की प्रति के साथ एक आवेदन जिला कृषि कार्यालय में देना होगा। इसके अलावा अन्य प्रक्रिया को अपनाना होगा। भारतकोष के पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति सरकार के कोष में सीधे राशि भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन राशि वापसी घर बैठे या साइबर कैफे या फिर वसुधा केंद्र से की जा सकती है।
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