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बाजार समिति, खाद्य, परिवहन, बिजली, जल बोर्ड के अफसर-कर्मी भी होंगे प्रतिरक्षित, लगेगा कोरोना का टीका

कोविड टीकाकरण को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने संयुक्त निर्देश जारी किए हैं। अधिक से अधिक लोगों को टीका लग सके इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 10:23 AM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 10:23 AM (IST)
बाजार समिति, खाद्य, परिवहन, बिजली, जल बोर्ड के अफसर-कर्मी भी होंगे प्रतिरक्षित, लगेगा कोरोना का टीका
कैमूर में कोरोना का टीका लगातीं स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी। जागरण

भभुआ (कैमूर), संवाद सूत्र। कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) के तहत अब जिला के शहरी क्षेत्र के लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त रूप से पत्र जारी कर जिलाधिकारी, सिविल सर्जन तथा कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी, निजी कार्यालयों,  बैंकों , बाजार समिति, अन्य व्यावसायिक संस्थान, खाद्य निगम, रैन बसेरा, परिवहन निगम, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड आदि में कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मियों जिनकी उम्र 45 वर्ष या इससे अधिक है, उन सभी का तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य जो इस आयुवर्ग में आते हैं, को कोविड टीकाकारण के लिए प्रोत्साहित कर उनका टीकाकरण कराया जाए।

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वार्ड के योग्य लाभुकों की सूची बनाएंगे वार्ड सदस्य

जारी पत्र में बताया गया है कि शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड सदस्यों द्वारा अपने वार्ड से संबंधित सभी योग्य लाभुकों का कोविड टीकाकरण कराने के लिए उत्प्रेरित कर सूची तैयार कराकर टीकाकरण कराया जाये। टीकाकरण के लिए वार्डवार रोस्टर निर्धारित कर सुचारू रूप से टीकाकरण का काम संपन्न कराने के लिए प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन न्यूनतम 40 लाभार्थी की दर से कोविड 19 का टीकाकरण कराया जाये। सभी नगर निकायों को नजदीकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सम्बद्ध करते हुए टीकाकरण कराया जाये। इसकी जवाबदेही सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक की होगी। 

जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर समन्वय बैठक

जारी निर्देशानुसार कोविड 2.0 पोर्टल के संचालन के लिए नगर निकायों में कार्यरत कंम्प्यूटर आॅपरेटर का सहयोग लिया जाए तथा 45 या 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का कोविड 19 टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तर पर समन्वय बैठक का आयोजन किया जाये। समन्वय बैठक में शिक्षा विभाग, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत के पदाधिकारी एवं चयनित जनप्रतिनिधि, जीविका के पदाधिकारी, पंचायतीराज के पदाधिकारी एवं चयनित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि को शामिल करना होगा। 

भीड़ नियंत्रण तथा सत्र स्थल पर जरूरी व्यवस्था पर बल

निर्देश में कहा गया है एक साथ अत्यधिक संख्या में लाभार्थियों के आगमन तथा भीड़ की स्थिति में पोर्टल प्रविष्टि में समय लगने की संभावना है। अत: ऐसे हालात में लाभार्थी के सत्यापन के लिए आधारकार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर आदि लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर उनके विवरणी में संधारित करते हुए उनका टीकाकरण किया जाये तथा टीकाकरण के बाद पोर्टल पर संबंधित कार्यों में अर्बन लोकल बॉडी से सहयोग प्राप्त किया जाये। लाभार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी, पीने के पानी, मास्क, सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है|


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