ऑर्डर-ऑर्डर: अब गांव की अदालत में ही मिलेगी गांव में हुए अपराधों की सजा, कोर्ट-कचहरी का नहीं लगाना होगा चक्कर
गांव में हुए अपराधों का फैसला ग्राम कचहरी स्तर पर किया जाने लगा है। इस क्रम में गया जिला कोर्ट से कई मामलों के अभिलेख ग्राम कचहरी में भेजे गए हैं। इसके साथ ही सरपंचों का दायित्व भी अब बढ़ गया है।
जेएनएन,गया। अब गांव में किए गए अपराधों के लिए गांव की अदालत में ही सजा मिल जाएगी । राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के आपसी समन्वय के बाद यह व्यवस्था यहां मूर्त रूप लेने लगी है । जिला न्यायालय ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से अपने यहां लंबित कई मामलों की सुनवाई के लिए अभिलेख को गांव की अदालत यानी ग्राम कचहरी में भेज दिया है ।
राज्य सरकार के पंचायत राज अध्यादेश 2006 में यह प्रावधान किया गया था। लेकिन अब तक यह व्यवस्था यहां साकार नहीं हो पाई थी । लेकिन अब ग्रामीण नागरिकों को न्याय पाने के लिए कोर्ट-कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। भारी भरकम कानूनी खर्चे की डर से अन्याय को सहन कर अपराधियों के साथ समझौता कर लेने की नौबत नहीं आएगी। इस व्यवस्था के लागू होने पर सभी पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंचों का दायित्व भी बढ़ गया है ।
ग्राम कचहरी में भेजे गए कई मामलों के अभिलेख- जिला न्यायालय द्वारा जिले के पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्रखंड के पंचायती राज विभाग को यहां से संबंधित पंचायत के ग्राम कचहरीयों को ऐसे कई प्राथमिकियों से संबंधित अभिलेख सुनवाई के लिए भेजी गई हैं जो जिला न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित थी । इनमें से ग्राम कचहरी डबुर में कोंच थाना कांड संख्या 120/12, 383/13, 250/17, ,251/17, 145/18, कनौसी में कोंच थाना काांड संख्या 210/18 रौना में कोोंच थााना कांंड संंख्या 41/12, 70/15, 36/18, 144/18, गुड़रू में गुरारु थाना कांड संख्या 24/ 13, 85/13, 89/14, 90/14, 59/16, कोंची में गुरारु थाना कांड संख्या 66/11, 32/13, 57/16, 43/17 वरोरह में गुरारु थाना कांड संख्या 29/14, 11/16 तिलोरी में गुरारु थाना कांड संख्या 46/18, डिहा में गुरारु थाना कांड संख्या 33/14, 94/16 घटेरा में गुरारु थाना कांड संख्या 49/13, 98/14, 32/16, 82/16 के अभिलेखों को सुनवाई के लिए जिला न्यायालय से भेजी गई हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हरेंद्र चौधरी ने बताया कि जिला न्यायालय से प्राप्त सभी अभिलेखों को संबंधित ग्राम कचहरी के सचिव को हस्तगत करा दिया गया है ।