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कैमूर जिले में जांच के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से 4500 फर्जी लाभार्थियों के हटाए गए नाम

कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों का नाम सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पहले चरण में करीब 45 सौ ऐसे लाभार्थियों का नाम एप से हटा दिया गया है।

By Bihar News NetworkEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 03:24 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 03:24 PM (IST)
कैमूर जिले में जांच के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से 4500 फर्जी लाभार्थियों के हटाए गए नाम
प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

जासं, भभुआ/ गया। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास एप पर फर्जी तरीके से जोड़े गए नामों को हटाने की कार्रवाई जिले में चल रही है। अभी तक प्रखंड स्तर से अनुशंसा के आधार पर जिले में लगभग 4500 फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

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जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव ने उप विकास आयुक्त को पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास एप प्लस के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों के सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम शामिल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। गौरतलब हो कि इस अभियान में कैमूर जिले में 52450 लोगों का नाम आवास प्लस एप पर जोड़ा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से आवास एप प्लस के आंकड़ों के विश्लेषण के क्रम में पाया गया कि काफी संख्या में अपात्र लाभार्थियों का नाम सूची में जोड़ा गया है। इसी कारण आवास एप प्लस के माध्यम से नाम शामिल किए गए लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। आवास प्लस के माध्यम से  शामिल किए गए परिवारों का आधार अपडेट किया जाना है। आवास एप के माध्यम से परिवारों की पात्रता का सत्यापन पूर्ण किया जाएगा। विभाग के निर्देशानुसार उक्त सूची में से सभी अपात्र लाभार्थियों का नाम हटाना है। उसकी प्रक्रिया कैमूर जिले में एक सितंबर से प्रारंभ की जा चुकी है। जांच प्रक्रिया का क्रम प्रथम चरण में प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है। जहां आवास सहायक एवं आवास पर्यवेक्षक की अनुशंसा के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अभ्यर्थी के अयोग्य होने पर अयोग्य लाभार्थियों का ब्लॉक स्तर पर आवास सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है। उसके बाद जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत एमआइएस पदाधिकारी नाम हटाने की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। प्रखंड स्तर पर 4500 लाभार्थियों का नाम हटाने की अनुशंसा की गई। इसके बाद जिला स्तर पर एमआइएस पदाधिकारी ने अयोग्य फर्जी लाभुकों के 4500 नाम हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।

इन्हें नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ

तीन पहिया व चार पहिया रखने वाले व्यक्तियों को

वैसे परिवार जिनका कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो

वैसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य 10,000 से अधिक प्रतिमाह की कमाई कर रहा हो

आयकर देने वाले परिवार

कहते हैं पदाधिकारी

इस बाबत उप विकास आयुक्त कुमार गौरव ने बताया कि पीएम आवास आवास योजना के अंतर्गत आवास सॉफ्ट पर फर्जी लाभार्थियों परिवारों के नाम हटाने की कार्रवाई जिले में चल रही है। आवास योजना का लाभ किसी भी अयोग्य लाभार्थी को नहीं मिलेगा। पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ मिलेगा।


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