पटना [जेएनएन]। गया के चर्चित रोडरेज केस में आदित्य सचदेव की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव उर्फ राकेश रंजन यादव ने आज गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस बीच पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पुलिस ने दुर्व्यवहार के मामले में रॉकी, उसके पिता बिंदी यादव, भाई जैकी यादव व अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पटना एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर नालंदा जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर गौरीशंकर से इन लोगों ने तब दुर्व्यवहार किया जब वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित नोटिस देने की तैयारी में थे। इस मा्मले में पुलिस से दुर्व्यवहार, सरकारी कामकाज में बाधा सहित कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में बिंदी, जैकी व अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी।
उधर पटना एयरपोर्ट से पुलिस को चकमा देकर गया पहुंचे रॉकी ने सरेंडर करने के बाद कहा कि मुझे न्यायालय पर अपनी मां जितना भरोसा है। उसने खुद को निरपराध बताते हुए कहा कि उसे इस केस में फंसाया गया है। इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।
एयरपोर्ट पर मुस्तैद थी पुलिस
पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह आज सुबह पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तैनात थी लेकिन रॉकी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके कुछ देर के बाद रॉकी यादव ने गया कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रॉकी यादव के पटना आने की सूचना मिलने पर पुलिस पहले से ही वहां मुस्तैद थी। लेकिन वह वहां गिरफ्तार नहीं किया जा सका।
अचानक भूमिगत हो गया था रॉकी
पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने के बाद वह अचानक गायब हो गया था। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और सिटी डीएसपी दलबल के साथ एपी कालोनी स्थिति मनोरमा देवी के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन रॉकी नहीं मिला। घर पर रॉकी के पिता बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव और मनोरमा देवी थे। दोनों ने बताया कि रॉकी बाहर गया है। इसके बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई।
पुलिस का दबाव पड़ते ही मनोरमा देवी और बिंदी यादव ने गया व्यवहार न्यायालय में एडीजे-9 एसपी मिश्रा की अदालत में आवेदन देकर रॉकी के गया से बाहर होने की जानकारी दी। आवेदन में शनिवार को उसे न्यायालय में उपस्थित कराने की बात लिखी है। एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय से संबंधित कागजात अभी नहीं आया है। कागजात आने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
रॉकी यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी लेकिन पता चला कि आज वह गया कोर्ट में सरेंडर करेगा। अब उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकेगी। कल उसकी मां व जदयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी ने कहा था कि मेरा बेटा न्यायालय का सम्मान करेगा और वह खुद ही सरेंडर करेगा।
विदित हो कि पटना हाईकोर्ट से मिली बेल के बाद रॉकी 21 अक्टूबर को गया जेल से बाहर आ गया था। इसके बाद बिहार सरकार ने उसकी बेल रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए रॉकी यादव की बेल पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल देने के दौरान कई बातों पर गौर नहीं किया गया। रॉकी के बाहर रहने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। उसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
रॉकी के वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपी केवल 18 साल का है और अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि उसने ही गोली चलाई थी। लेकिन, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी।
सुप्रीम कोर्ट में गया रोड रेज मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की कोर्ट की पिछली सुनवाई में में बिहार सरकार की ओर से अर्जी देकर केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। दलील थी कि रॉकी यादव की जमानत से केस की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही संभावना यह भी जताई गई कि रॉकी यादव बेल रद होने के डर से देश छोड़कर फरार हो सकता है।
आदित्य के पिता ने कहा, न्याय पर भरोसा है
रॉकी यादव की जमानत रद होने के बाद आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्याय के मंदिर पर फिर विश्वास हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि न्यायालय ने एक अपराधी को सजा सुनाई है। रॉकी के बाहर आने से मेरा पूरा परिवार दहशत में था।
सरकार को दिया धन्यवाद : श्याम सचदेवा ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर आज न्यायालय ने आज मेरे बेटे के लिए इंसाफ किया है।उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारा दुख तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन न्याय होने से आगे से किसी का बेटा ना छिने, कोई अपराधी कानून से बढ़कर नहीं है।
बेल मिलने पर थे मायूस : इससे पहले रॉकी की जमानत मिलने के बाद मायूसी प्रकट करते हुए श्याम सचदेवा ने कहा था कि अदालत ने रॉकी को जमानत दे दी है। इससे बेटे की मौत का जो जख्म लगा था, वह फिर वैसा ही टीस मार रहा है।
यह है मामला...
- जदयू एमएलसी (अब निलंबित) मनोरमा देवी व पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव का बेटा रॉकी यादव 7 मई 2016 की रात अपनी नई लैंड रोवर कार से जा रहा था। रास्ते में एक स्विफ्ट कार उससे आगे चल रही थी। सड़क पर जगह नहीं होने के कारण रॉकी को स्विफ्ट कार चला रहा ड्राइवर साइड नहीं दे पाया।
- इससे नाराज रॉकी ने किसी तरह ओवरटेक कर स्विफ्ट कार को रोककर उसमें बैठे लड़कों से मारपीट की। इसके बाद जब स्विफ्ट कार आगे बढ़ी तो रॉकी ने उसपर पीछे से गोली चला दी। गोली आदित्य को जा लगी।
- घटना के बाद साक्ष्य छिपाने के आरोप में तिपा बिंदी यादव को गिरफ्तार किया गया। रॉकी की खोज में आई पुलिस को घर में शराब की बोतलें मिलीं तो मां मनोरमा देवी भी गिरफ्तार कर ली गई। इस बीच पुलिस ने 10 मई को रॉकी को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की ली गई।
- रॉकी की बेल अर्जी निचली अदालत में खारिज हो गई। इसके बाद वह पटना हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने रॉकी को बेल देते हुए कहा था कि उसपर जिस प्रकार के आरोप हैं, उनमें बेल देने में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने आदित्य की गोली मारकर हत्या करने की बात नहीं कही। सबने यही कहा कि गोली पीछे से चलाई गई थी।
- हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद रॉकी गया जेल से 21 अक्टूबर को रिहा हुआ। उस वक्त रिहाई के वक्त रॉकी ने दबंगई दिखाई थी। उसके समर्थकों ने पत्रकारों के साथ मारपीट भी की थी।
- अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रॉकी की खोज में पुलिस उसके घर गई, लेकिन वह नहीं मिला। इस बाबत उसकी मां मनोरमा देवी ने बताया कि वह खुद सरेंडर करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है।