गया: 65 घाटों से बालू का किया जा रहा उठाव, रोकने पर होगी कार्रवाई, जानिये बालू उठाव के नियम
नदी घाट से बालू उठाव के कई नियम हैं। उठाव के लिए नदी में तीन मीटर तक गढ्ढा कर उठाना है। उससे अधिक गड्ढा करने पर खनन अधिनियम तहत ठीकेदार पर कानूनी कार्रवाई होगी। बालू उठाने के क्रम में गड्ढे में पानी आ जाता है तो खोदाई बंद करनी है।