शहर में 15 दिसंबर से पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध
गया । शहर में 15 दिसंबर से पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा जाएगा। इसको लेकर समाहरणालय
गया । शहर में 15 दिसंबर से पॉलीथिन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा जाएगा। इसको लेकर समाहरणालय में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में प्रदूषण एवं सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर गुरुवार को जिलास्तरीय कमेटी की बैठक हुई।
सीईईसी के अविनाश मोहंती ने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एशियान विकास अनुसंधान संस्थान, डीआरआई और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी सीएसटीईपी सीईईसी के सहयोग से शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्ययोजना तैयार कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गया व बोधगया में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति से सभी को अवगत कराया। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में गया जिला दुनिया में चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पाया गया है। उन्होंने विभागों से आग्रह किया कि वे प्रदूषण को कम करने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने में मदद करें। जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक मौजूदा डेटा प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया। उन्होंने सड़कों पर पानी के छिड़काव और पुराने वाहनों के प्रदूषण की भी जाच कराने का निर्देश दिया।
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क्रशर मशीन द्वारा क्लीनर प्रौद्योगिकी को अपनाने का भी निर्देश
उन्होंने कहा कि गंगा एक्शन प्लान के तहत इम्प्रोविच्ड श्मशान के लिए गया नगर निगम द्वारा एक परियोजना बनानी है। क्रशर मशीन द्वारा क्लीनर प्रौद्योगिकी को अपनाने का भी निर्देश दिया गया। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी निगरानी करेगा।स्टेप की वैज्ञानिक डॉ. प्रतिमा सिंह ने बताया कि शहर में डंपिंग पैटर्न का आकलन और खुले में अपशिष्ट जलाने व प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तकनीक पर आर्थिक विश्लेषण करना है। तमाम आंकड़े एकत्र करने के बाद शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाई जानी है।
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देना होगा जुर्माना
15 दिसंबर से 50 माइक्रोन से नीचे वाले प्लास्टिक कैरी बैग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन शहरी निकायों एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जाना है। इस तिथि के उपरात प्लास्टिक के प्रयोग पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण और विक्रय पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में 3000 एवं प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाणिच्यिक उपयोगकर्ता को प्रथम बार में 1500 रुपये, द्वितीय बार 2500 रुपये और प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 5000 का जुर्माना देना होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार में दो हजार रुपये, द्वितीय बार में 3000 एवं प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, पाकरें, नाली, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट फैलाने पर प्रथम बार में एक हजार रुपये, द्वितीय बार में 1500 रुपये और प्रत्येक बार दोहराए जाने पर 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
बैठक में उप मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त ईश्वर चंद्र शर्मा, समिति के सदस्य मो. मोती करीमी, समाजसेवी उषा डालमिया, सामाजिक कार्यकर्ता वृजनंदन पाठक, वरिष्ठ नागरिक शिववचन सिंह, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद थे।