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दुकानों में बिना मास्क वाले ग्राहकों को नहीं दी जाएगी इंट्री

दुकानों में बिना मास्क वाले ग्राहकों को इंट्री नहीं दी जाएगी। दुकान में प्रवेश करने के लिए मास्क पहने रहना आवश्यक होगा। इसका अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ग्राहक से लेकर दुकानदार दोनों दंडित होंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 05:48 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 05:48 PM (IST)
दुकानों में बिना मास्क वाले ग्राहकों को नहीं दी जाएगी इंट्री
दुकानों में बिना मास्क वाले ग्राहकों को नहीं दी जाएगी इंट्री

जागरण संवाददाता, सासाराम : दुकानों में बिना मास्क वाले ग्राहकों को इंट्री नहीं दी जाएगी। दुकान में प्रवेश करने के लिए मास्क पहने रहना आवश्यक होगा। इसका अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ग्राहक से लेकर दुकानदार दोनों दंडित होंगे। सदर एसडीएम के कार्यालय कक्ष में व्यवसायिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। दुकानदारों को हर हाल में सरकार के नए गाइड लाइन का सख्ती से अनुपालन करने की भी हिदायत दी गई। बताया गया कि दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिग का कायम रखने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी की जाए। ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने के बाद सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया। दुकान को हर हाल में 6 बजे शाम तक बंद कर देने के लिए भी कहा गया। इस दौरान चैंबर ऑफ कार्मस के प्रतिनिधि संदीप कनौडिया, ओम चौरसिया ने भी प्रशासन को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। संदीप कनौडिया ने सप्ताहिक लॉक डाउन शुरु करने का भी भी प्रस्ताव दिया। बैठक में एएसडीएम फिरदौस रिजवान, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रमा राम, कपड़ा व्यवसायी संघ की ओर से ओम अग्रवाल, सरदार मानिक सिंह समेत कई अन्य व्यवासियक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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बगैर मास्क पहने लोगों को भरना पड़ेगा जुर्माना

संवाद सूत्र, करगहर: रोहतास। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ आलोक एवं थानाध्यक्ष सुशांत कुमार मंडल ने संयुक्त रुप से क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी है। अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क पहने दिखाई देगा, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। स्थानीय बाजार में लाउडस्पीकर द्वारा लोगों को संदेश देते हुए कहा कि सभी को मास्क पहनते हुए दो गज दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। शाम छह बजे तक सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। छह बजे के बाद अगर कोई भी दुकान खुली पाई गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। एक जगह सामान खरीदने में भीड़ भाड़ न लगाएं। अधिकारियों ने आम लोगों से कोरोना महामारी से बचने की नसीहत दी है।


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