हत्या के सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास
भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सात अभियुक्तों को दोषी करार ।
गया। भूमि विवाद में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को सात अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने अभियुक्त नरेन्द्र कुमार उर्फ नारो, रविरंजन कुमार, अशोक कुमार, राजेश यादव, संतोष कुमार एवं बबुन शर्मा को रामानंद शर्मा हत्याकांड में सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।
घटना 10 अक्टूबर 2011 की है। कोंच थाना के छतिहर गांव में जमीन की पंचायती कराने के बहाने अभियुक्त रामानंद शर्मा को घर से बुलाकर ले गए थे। दो दिन बाद उनका शव गांव के कुआं से बरामद किया गया था। कोंच थाना काड संख्या 122/2011 मृतक के भतीजे अमरेन्द्र कुमार के फर्द बयान पर दर्ज किया गया था। मुकदमे में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार मिश्रा एवं अधिवक्ता रजनीश कुमार सिंह ने बहस की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह ने बहस की।