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Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव के दौरान 50 हजार से अधिक नकदी मिली तो होगी जब्त

पंचायत चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों पर मतदाताओं को लुभाने हेतु राशि कपड़ा शराब वितरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जैसे शराब हथियार इत्यादि की संभावना होती है। इसे देखते हुए निर्वाचन नियमों के तहत प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक प्रखंड में स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 11:32 AM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 11:40 AM (IST)
Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायत चुनाव के दौरान 50 हजार से अधिक नकदी मिली तो होगी जब्त
जिले के सभी प्रखंडों में स्टैटिक सर्विलांस टीम गठित, सांकेतिक तस्‍वीर।

नवादा, संवाद सहयोगी। पंचायत चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों पर मतदाताओं को लुभाने हेतु राशि, कपड़ा, शराब वितरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री जैसे शराब, हथियार इत्यादि की संभावना को देखते हुए निर्वाचन नियमों के सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक प्रखंड में स्टैटिक सर्विलांस टीम का गठन किया गया है। इस बाबत जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम यश पाल मीणा और पुलिस अधीक्षक डीएस सावलाराम ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है।

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स्टैटिक सर्विलांस टीम के नोडल पदाधिकारी के रूप में राज्यकर संयुक्त आयुक्त विनय कुमार एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में डीडीसी वैभव चौधरी को नियुक्त किया गया है। दस चरणों में प्रखंड स्तर पर स्टैटिक सर्विलांस टीम का प्रतिनियुक्ति स्थल पर पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह दल निर्धारित चेकपोस्ट पर अवैध नगदी, शराब, संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों इत्यादि की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। जांच के दौरान अभ्यर्थी या उसके एजेंट के वाहन में पचास हजार रूपया से अधिक नगदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा गैर कानूनी वस्तुएं ले जाई जा रही है तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

यदि नगद दस लाख रूपया से अधिक पाया जाता है तो दल के पदाधिकारी अविलम्ब टीम के नोडल पदाधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में लाएंगे, ताकि मामला आयकर विभाग को सौंपा जा सके। स्टैटिक निगरानी दल को समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया है। जांच के दौरान यदि किसी अपराध होने की कोई आशंका है तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार दल के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा नगदी या अन्य मदों की जब्ती की जाएगी तथा अपने क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत या एफआईआर दर्ज की जायेगी। स्टैटिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उनके आचरण का पर्यवेक्षण उडऩदस्ता दल अपने-अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान करेंगे।


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