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शहर के आसपास ही कूड़ा-कचरा फेंकेगी भभुआ नगर परिषद, इसके लिए खरीदी जाएगी पांच एकड़ जमीन

भभुआ नगर परिषद क्षेत्र का कचरा निस्‍तारण करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसके लिए कुल पांच एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। वह भी शहर के आसपास के क्षेत्र में। जमीन के लिए पांच मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 20 Feb 2021 03:41 PM (IST)Updated: Sat, 20 Feb 2021 03:41 PM (IST)
शहर के आसपास ही कूड़ा-कचरा फेंकेगी भभुआ नगर परिषद, इसके लिए खरीदी जाएगी पांच एकड़ जमीन
भभुआ का नगर परिषद कार्यालय। जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर)। भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में निकलने वाले कूड़ा के निस्तारण को लेकर अब नगर परिषद गंभीर दिख रही है। क्‍योंकि बढ़ती आबादी के कारण क्षेत्र से निकलने वाले कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए शहर के आसपास जमीन खरीदने का निर्णय लिया गया है जहां कचरे का निस्‍तारण किया जा सके।

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पांच से दस किलाेमीटर की  परिधि में होनी चाहिए जमीन

नगर परिषद ने अब रैयत जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसमें पांच एकड़ भूमि नगर परिषद भभुआ क्षेत्र के पांच से दस किमी एरिया के अंदर ही खरीदी जाएगी। चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में तथा मुख्य सचिव बिहार के आदेश के अनुसार 11.4.19 के आलोक में विभागीय निर्देश के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के क्रियान्वयन के तहत कूड़ा निस्तारण की व्‍यवस्‍था विकसित करने की योजना है। इसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 99 के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प से नगर निकायों को भूमि क्रय करने की स्वीकृति दी गई है। इस क्रम में प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग ने बीते दिनों वीसी में दिए गए निर्देश दिया था। उस आलोक में एमवीआर में निर्धारित दर के आधार पर भूमि क्रय की जानी है। इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इ

जमीन के ऊपर से नहीं गुजरा हो हाईटेंशन तार

इसमें कहा गया है कि पांच एकड़ भूमि पांच से दस किलोमीटर के क्षेत्र में जनसंख्या रहित और रैयती भूमि होनी चाहिए। इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई हैं। इसमें भूमि के ऊपर से कोई हाईटेंशन तार नहीं गुजरा हो, भूमि पर पहुंच पथ कम से कम 16 फीट रास्ता हो, भूमि सभी प्रकार के विवाद से मुक्त होनी चाहिए एवं भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए। भू स्वामी से प्राप्त दस्तावेज एवं भूमि के भौतिक सत्यापन के बाद भूमि क्रय करने का निर्णय लिया जाएगा। भूमि का क्रय बाजार दर की अधिसीमा पर किया जाएगा। भूमि की कीमत का भुगतान भू स्वामी को आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। 

जलनिकायों से दूर होनी चाहिए भूमि

चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि नदी से सौ मीटर, जल निकाय से दो सौ मीटर तथा राजमार्ग, आवास स्थलों व सार्वजनिक उद्यानों और जलापूर्ति कुआं से दो सौ मीटर की दूरी पर भूमि होनी चाहिए। इच्छुक भू स्वामी से पांच मार्च तक बंद लिफाफे में आवश्यक कागजातों के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। उस दिन चार बजे नगर परिषद भभुआ कार्यालय में सशक्त स्थाई समिति के समक्ष लिफाफा खोला जाएगा। 

जमीन देना चाहते हैं तो करना होगा ये

प्रस्ताव देने के लिए भू स्वामी का नाम पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन नंबर, अकाउंट नंबर के अलावा भूमि निबंधन प्रमाण पत्र, खतियान की काॅपी, एलपीसी की प्रति, भू स्वामी द्वारा शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि भूमि सभी प्रकार से विवाद मुक्त है देना है। आवश्यकतानुसार म्यूटेशन दस्तावेज, यदि म्यूटेशन नहीं हो तो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची, भूमि का इंडेक्स मैप जिसमें लैंड मार्क व पहुंच पथ दर्शाया गया हो देना है। चेयरमैन प्रतिनिधि ने बताया कि उल्लेखित दस्तावेजों में से किसी एक के भी अनुपलब्ध रहने पर भू स्वामी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।


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