Aurangabad News : डाक्टर और अनुसंधानकर्ता पर कोर्ट से वारंट निर्गत, 2018 में हत्या के एक मामले में दिया गया था सम्मन
हसपुरा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में डाक्टर सुजीत मनोहर और पुलिस अवर निरीक्षक अनील दुबे पर वारंट जारी किया है। न्यायालय ने हसपुरा थाना में वर्ष 2018 में हुई घटना का साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए डाक्टर और पुलिस अवर निरीक्षक पर वारंट का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए अशोक राज की अदालत ने बुधवार को हसपुरा थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में डाक्टर सुजीत मनोहर और पुलिस अवर निरीक्षक अनील कुमार दुबे पर वारंट जारी किया है। न्यायालय ने हसपुरा थाना में वर्ष 2018 में हुई घटना का साक्ष्य पर सुनवाई करते हुए डाक्टर और पुलिस अवर निरीक्षक पर वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
गवाही के लिए बुलाने पर भी नहीं हुए उपस्थित
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि डाक्टर और आइओ की गवाही न होने से यह वाद लंबित है। इस मामले में अन्य सभी गवाह की गवाही हो चुकी है। डाक्टर और आइओ को गवाही देने के लिए कोर्ट से 21जनवरी 22 को सम्मन जारी किया गया था। सम्मन के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने 31 अगस्त, 06 सितंबर, 13 सितंबर और 15 सितंबर को गवाही देने के लिए उपस्थित होने के लिए तिथि निर्धारित की थी पर आज तक दोनों गवाह कोर्ट में नहीं आए हैं। हाजीर नहीं होने पर विवश होकर न्यायाधीश ने वारंट जारी किया है। ताकि गवाही पूरी कराकर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके।
ये था मामला
22 जून 2018 हसपुरा के वारिस नगर अमझर शरीफ निवासी मो ताहिर अंसारी के पुत्र रहमत अली को गांव के ही कल्लू कुरैशी, गोरा कुरैशी समेत अन्य लोगों ने गांव से बाहर खेलने के दौरान मिलकर गमछे से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी मानले में कोर्ट ने गवाही के लिए डॉक्टर और शोधकर्ता पर वारंट जारी किया गया है।