Move to Jagran APP

औरंगाबाद: स्वामित्व भुगतान न करने वाले ईंट भट्ठा मालिकों पर होगी प्राथमिकी

स्वामित्व भुगतान नहीं करने वाले जिले के ईंट भट्ठा मालिकों पर कार्रवाई होगी। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। ऐसे ईंट भट्ठा संचालकों की सूची तैयार की जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार एवं खान निरीक्षक आजाद आलम ने बताया कि इसको लेकर अभियान चलाया गया है।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 05:43 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 05:43 PM (IST)
औरंगाबाद: स्वामित्व भुगतान न करने वाले ईंट भट्ठा मालिकों पर होगी प्राथमिकी
गया में ईंट चिमनी की सांकेतिक तस्वीर

 संवाद सूत्र, बारुण (औरंगाबाद) : स्वामित्व भुगतान नहीं करने वाले जिले के ईंट भट्ठा मालिकों पर कार्रवाई होगी। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। ऐसे ईंट भट्ठा संचालकों की सूची तैयार की जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार एवं खान निरीक्षक आजाद आलम ने बताया कि इसको लेकर अभियान चलाया गया है। ऐसे ईंट भट्ठा संचालकों की पहचान की जा रही है जो अब तक स्वामित्व भुगतान नहीं किए हैं। बताया कि ऐसे ईंट भट्ठा मालिकों की पहचान कर उनके ईंट एवं वाहन को जब्त किया जाएगा। इतना ही नहीं ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। 

loksabha election banner

शुक्रवार को दाउदनगर से ईंट लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया

अभियान के तहत शुक्रवार को दाउदनगर से ईंट लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया है। बताया कि ट्रैक्टर पर जो ईंट लदा है वह दाउदनगर थाना क्षेत्र के ठाकुर बिगहा निवासी नरेश प्रसाद सिंह की है। नरेश बिना स्वामित्व भुगतान किए भट्ठा चला रहा है। उन्होंने बताया कि जो ईंट भट्ठा संचालक अब तक स्वामित्व का भुगतान नहीं किए हैं वे कर दें तभी कार्रवाई से बच सकते हैं। 

प्रत्येक वर्ष सवामित्व दर 1,12,500 रुपये भुगतान

ईंट भट्ठा संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष सवामित्व दर 1,12,500 रुपये भुगतान करना पड़ता है। जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर 2019 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 95 प्रतिशत, 31 दिसंबर 2019 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 100 प्रतिशत, 31 जनवरी 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 105 प्रतिशत, 28/29 फरवरी 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 110 प्रतिशत, 31 मार्च 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 115 प्रतिशत, 30 जून 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 150 प्रतिशत, 30 जून 2020 के बाद एक किस्त में समेकित रायल्टी का 200 प्रतिशत है, जो भुगतान करना है। 

जो लोग सरकार के इस आदेश के तहत पैसा जमा नहीं किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर रायल्टी की वसूली की जाएगी। ईंट भट्ठा को बंद कराया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.