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सीओ बेलागंज व बोधगया पर कार्रवाई

फोटो-26 27 -लोक शिकायत के 38 मामलों का जिलाधिकारी ने दिया ऑन द स्पॉट निष्पादन -------- सुनवाई -मोहड़ा के तत्कालीन अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई के निर्देश -आदेश के बाद भी बेला के सीओ ने नहीं कराई जमीन की मापी ----------- जागरण संवाददाता गया

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 08:14 PM (IST)Updated: Tue, 22 Oct 2019 08:14 PM (IST)
सीओ बेलागंज व बोधगया पर कार्रवाई
सीओ बेलागंज व बोधगया पर कार्रवाई

गया । लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा द्वितीय अपील की कुल 38 मामलों में सुनवाई की गई। इनमें कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। बेलागंज थाना क्षेत्र के मंझार के अपीलार्थी रामयाद कुमार शर्मा द्वारा भूमि मापी कराने के लिए अपीलवाद दायर किया गया था। इसमें जांच के बाद अंचलाधिकारी बेलागंज को नियमानुसार मापी कराने के लिए आदेश दिया गया था। एक माह बाद भी मापी नहीं कराई गई। जिलाधिकारी ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अंचलाधिकारी बेलागंज पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रपत्र-क गठित कर विभाग को भेजने का आदेश दिया।

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वहीं, चाकंद के गन्नू बिगहा के अपीलार्थी शर्मीला देवी द्वारा शौचालय की राशि न मिलने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था। जांच के बाद शौचालय की राशि देने में अत्याधिक दिनों तक लंबित रखने के कारण प्रखंड समन्वयक से 12 प्रतिशत ब्याज वसूलने का आदेश दिया गया था। इसके लिए नगर प्रखंड समन्वयक से राशि वसूलकर प्रखंड नजारत में जमा करा दिया गया एवं शौचालय की राशि भेज दी गई।

वहीं, शहर के लाल कोठी कंपाउंड के अपीलार्थी सुरेंद्र प्रताप शर्मा द्वारा व्यवहार न्यायालय से आदेश होने के बाद भी लगान निर्धारित अंचलाधिकारी मोहड़ा द्वारा नहीं किया जा रहा है। टाईटिल शूट में पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया जाना था, लेकिन तत्कालीन अंचलाधिकारी मोहड़ा द्वारा प्रसंगतवाद में अपील दायर की गई। जिलाधिकारी की स्वीकृति बिना अंचलाधिकारी मोहड़ा द्वारा अपीलवाद दायर करने के कारण तत्कालीन अंचलाधिकारी मोहड़ा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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अतिक्रमण नहीं हटवाने पर

बोधगया सीओ पर 500 रुपये

बोधगया के मोचारिम छोटकी बबनी के अपीलार्थी ललित प्रसाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए अपीलवाद दायर किया गया था। इसमें जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। जिस कारण आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बोधगया पर 500 रुपये का दंड अधिरोपित किया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बोधगया को अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया।


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