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प्रत्येक विस टेबल के लिए नियुक्त कर सकते 90 काउंटिंग एजेंट

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक हुई। उन्होंने बताया कि 23 मई को सुबह आठ बजे से मतगणना प्रारंभ होगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 02:32 AM (IST)Updated: Fri, 17 May 2019 06:32 AM (IST)
प्रत्येक विस टेबल के लिए नियुक्त कर सकते 90 काउंटिंग एजेंट
प्रत्येक विस टेबल के लिए नियुक्त कर सकते 90 काउंटिंग एजेंट

गया । जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक हुई। उन्होंने बताया कि 23 मई को सुबह आठ बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। उन्होंने अनुरोध किया कि वे सात बजे तक काउंटिंग एजेंट को मतगणना हॉल में प्रवेश करा देंगे। इसके लिए सुबह छह बजे गया कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे। प्रत्येक विधानसभा टेबल के लिए प्रत्येक उम्मीदवार 90 एजेंट कर सकते प्रतिनियुक्त। मतगणना केंद्र के अंदर पेन, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान,वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। न ही लाइटर, माचिस, कैंची, खैनी की डिब्बी, कैमरे वाले चश्मे ले जा सकते हैं।

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इन भवनों में मतगणना

मतगणना के गया कॉलेज के बाल्मीकि भवन में तीन, कॉमर्स भवन में दो एवं मनोविज्ञान भवन में एक काउंटिंग हॉल बनाया गया है। सीबी रमन भवन में ईटीपीबीएस प्रणाली से डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसमें 14 टेबल रहेंगे। 30 कंप्यूटर पर स्केनिंग की व्यवस्था रहेगी। एक काउंटिंग एजेंट दूसरे हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15 और कुल 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 90 काउंटिंग एजेंट एक अभ्यर्थी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए भी 14 काउंटिंग एजेंट या 30 काउंटिंग एजेंट प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। 8 बजे से ही ईवीएम व डाक मत पत्रों की मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। अंत में डाक मतपत्र के परिणाम को जोड़कर अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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प्रत्येक विस में पांच

मतदान केंद्रों में होगा मिलान

जिलाधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पांच मतदान केंद्रों का वीवीपैट से सीयू के मत का मिलान करना है, अगर मत में हल्का अंतर भी पाया जाता है तो पुन: गणना की जाएगी। अंतिम परिणाम वीवीपैट के परिणाम को ही माना जाएगा। यदि किसी मतगणना मतदान केंद्र के सीईओ में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसके लिए वहा के वीवीपैट मशीन से मतगणना किया जाएगा। पांच मतदान केंद्रों का वीवीपैट का चयन किया जाएगा। वह लॉटरी प्रणाली से होगा।

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फोटो कॉपी मिलने पर

मतदान होगा रद

ईटीपीबीएस के संबंध में बताया गया की यदि डाक मतपत्र का जीरोक्स कॉपी पाई जाएगी तो वह डुप्लीकेट माना जाएगा, साथ ही मत देने वाले के वरीय पदाधिकारी द्वारा यदि हस्ताक्षर नहीं किया गया हो या हस्ताक्षर के बाद पदनाम अंकित नहीं हो तो वह भी डाक मतपत्र डुप्लीकेट माना जाएगा। यदि डाक मतपत्र मुड़े हुए या फटे हुए हो या मतदाता द्वारा सही स्थान पर चिन्ह नहीं लगाया गया हो तो भी उसकी गिनती नहीं होगी। यदि मतदाता ने वोट नहीं किया है या वोट एक से अधिक अभ्यर्थी को दे दिया है या वोट का निशान बीच में लगा दिया है तो भी उसकी गणना नहीं की जाएगी,उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा।


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