कैमूर में परिवहन विभाग ने तय किया बसों का किराया, अधिक भाड़ा मांगने पर ऐसे करें शिकायत
कैमूर में यात्री वाहनों के किराया वसूली में अब मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन विभाग ने किराया का निर्धारण कर दिया है। अधिक किराया लेने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक यात्री बस में शिकायत पंजी भी रखने का निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, भभुआ (कैमूर)। जिले के विभिन्न मार्गों पर चलने वाले यात्री वाहनों में किराया वसूली में अब मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी करने वालों के विरुद्ध मोटर अधिनियम (Bihar Motor Act) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग (Transport Department) ने बसों के किराया (Bus Fare) में वृद्धि के संबंध में राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को निर्देश दिया है कि निर्धारित शर्तों के साथ बसों के किराये की दर लंबी दूरी की बसों के अनुसार निर्धारित करें।
हर श्रेणी की बसों का तय किया गया है किराया
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) रामबाबू ने बताया कि साधारण, एक्सप्रेस, सेमी डिलक्स, डिलक्स वातानुकूलित बस सेवा के अलावा वॉल्वो एवं लक्जरी बस सेवा के किराये की दर निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित दर के अनुसार ही यात्रियों से किराया वसूल करना है। डीटीओ ने कहा कि लंबी दूरी की बस सेवा के किराये की गणना प्रथम 100 किलोमीटर तक उस श्रेणी के बेसिक दर के आधार पर, 101 से 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए उसी श्रेणी के बेसिक किराये की दर के आधार पर निर्धारित किराया में 20 फीसद की कमी और 251 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए उसी श्रेणी के बेसिक दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30 फीसद की कमी लाते हुए तय होगा।
सभी बस पड़ाव पर लगी किराये की तालिका
उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक बस पड़ाव पर किराये की तालिका को बेहतर ढंग से प्रकाशित किया गया है। बसों की श्रेणी की परिभाषा, बस किराया निर्धारण समिति की परिभाषित स्थल रूप से मान्य होगी। निर्धारित किराये की दर अधिकतम दर है। ऐसे में इस दर से अधिक किराया किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वाहन स्वामी व चालक अपने वाहन में किराया की तालिका को हर हाल में प्रदर्शित करेंगे। सभी बसें सार्वजनिक स्थान पर खड़ी होंगी, इधर-उधर नहीं लगाई जाएंगी। जिला प्रशासन से निर्धारित बस स्टैंड पर ही बसों को रोका जाएगा। किराये का निर्धारण यात्री वाहन की क्षमता के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटर अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक यात्री बस में शिकायत पंजी रखनी होगी। इसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
बसों की श्रेणी व भाड़े की निर्धारित दर
- साधारण बस सेवा- 90 पैसा प्रति कि.मी
- एक्सप्रेस बस सेवा - 95 पैसा प्रति कि.मी
- सेमी डिलक्स बस- 114 पैसे प्रति कि.मी
- डिलक्स बस सेवा- 136 पैसे प्रति किमी
- डिलक्स वातानुकूलित बस सेवा- 150 पैसा प्रति कि.मी
- वॉल्वो एवं लग्जरी बस सेवा- 200 पैसे प्रति किमी